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बांगरमऊ उपचुनाव: नया बैंक खाता खुलवाकर प्रत्याशी को चुनावी खर्चों का देना होगा हिसाब

भारत निर्वाचन आयोग के हवाले से उपजिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश सभी प्रत्याशी चुनाव खर्च के लिए खुलवाएंगे बैंक खाता 3 नवंबर को जिले की बांगरमऊ विधानसभा सीट के लिए होना है उपचुनाव बैंक खाता खोलेगा चुनावी खर्च की पोल

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Thu, 01 Oct 2020 04:51 PM (IST)Updated: Fri, 02 Oct 2020 10:01 AM (IST)
बांगरमऊ उपचुनाव: नया बैंक खाता खुलवाकर प्रत्याशी को चुनावी खर्चों का देना होगा हिसाब
चुनाव के प्रचार के दौरान क्या-क्या खर्च हुए इसके बारे में जानकारी देंगे प्रत्याशी

उन्नाव, जेएनएन। चुनाव के समय पैसों का अपव्यय करने वाले प्रत्याशियों पर अंकुश लगाने के लिए उपजिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने गुरुवार को आदेश जारी किया। भारत निर्वाचन आयोग के हवाले से उन्होंने कहा कि चुनाव लडऩे में होने वाले खर्च के लिए प्रत्याशी अपना बैंक खाता खुलवाएं। यह खाता अब तक संबंधित प्रत्याशी के खुले बैंक खातों से अलग होगा। प्रत्येक प्रत्याशी निर्वाचन Òव्यय अनुवीक्षणÓ नाम से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना खाता खुलवा लें। इसकी जानकारी भी दी जाए।

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बता दें कि जिले की बांगरमऊ सीट पर तीन नवंबर को चुनाव होने हैं। इस बीच आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए राजीनितिक प्रचार से जुड़े बैनर, होर्डिंग आदि जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर हटाए जा चुके हैं। इस बार चुनाव आयोग का यह कदम चुनाव में होने वाले अत्यधिक खर्च और उसका नियमों के मुताबिक हिसाब रखने के लिए उठाया गया है। जो प्रत्याशियों के लिए मुश्किलें भी खड़ा कर सकता है।

अब बैंक खाते से पता चलेगी असलियत

प्रत्याशी चुनावी खर्च के लिए जैसे ही निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण बैंक खाते में अपना धन जमा करेगा। इसकी जानकारी सीबीएस के माध्यम से निर्वाचन विभाग को होगी। इसके बाद जब-जब वह धन आहरित करेगा अथवा जमा करेगा। इसका रिकॉर्ड भी स्वत: निगरानी कर्ताओं को मिलेगा। इसके अलावा चुनावी क्षेत्र में प्रत्याशी के असली खर्च पर स्थानीय प्रशासनिक मशीनरी चौकन्ना रहेगी। बाद में इसका मिलान बैंक खाते व मौका खर्च के बीच किया जाएगा। इसमें वास्तविक खर्च की सच्चाई पता चलेगी।  


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