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सात साल पुराने मामले में वारंट पर भाजपा के सदर विधायक फतेहपुर कोर्ट में हाजिर, यहां पढ़ें पूरा मामला

सदर विधायक दोपहर 12 बजे अदालत में पेश हुए। अधिवक्ता महेशकांत त्रिपाठी ने विधायक के मुकदमे की सुनवाई के प्रार्थनापत्र को अदालत में देकर सुनवाई पुन चालू करने की संस्तुति की। सदर विधायक रहे सैय्यद कासिम हसन की मृत्यु के बाद 2014 को सदर सीट में उपचुनाव हुआ था।

By Shaswat GuptaEdited By: Published: Sat, 04 Dec 2021 09:09 PM (IST)Updated: Sat, 04 Dec 2021 09:09 PM (IST)
सात साल पुराने मामले में वारंट पर भाजपा के सदर विधायक फतेहपुर कोर्ट में हाजिर, यहां पढ़ें पूरा मामला
फतेहपुर कोर्ट की खबर से संबंधित प्रतीकात्मक फोटो।

फतेहपुर, जागरण संवाददाता। वर्ष 2014 के सदर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में मतदान के दौरान एक बूथ में पुलिस से हुई हाथापाई के मामले में सदर विधायक विक्रम ङ्क्षसह शनिवार को कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट नंबर-5 के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जुनैद अहमद की अदालत ने कई तारीखों में पेश न होने पर विधायक को वारंट जारी किया था। 

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सदर विधायक दोपहर 12 बजे अदालत में पेश हुए। अधिवक्ता महेशकांत त्रिपाठी  ने विधायक के मुकदमे की सुनवाई के प्रार्थनापत्र को अदालत में देकर सुनवाई  पुन: चालू करने की संस्तुति की। सदर विधायक रहे सैय्यद कासिम हसन की मृत्यु के बाद 30 मार्च 2014 को सदर  सीट में उपचुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा से विधायक विक्रम ङ्क्षसह चुनाव लड़े थे। क्षेत्र के बड़ाहार गांव में मतदान के दौरान सपा प्रत्याशी के समर्थकों मतपेटिका लूट रहे हैं, ऐसी सूचना विधायक के समर्थकों ने दी। इस पर भाजपा विधायक अपने समर्थकों के साथ उक्त मतदान केंद्र पहुंचे और हंगामा करने पर पुलिस से टकराव हुआ था। पुलिस ने भाजपा विधायक व  प्रत्याशी रहे विक्रम ङ्क्षसह, इनके समर्थक अमित तिवारी व बच्चा तिवारी समेत कई अज्ञात लोगों पर पुलिस से हाथापाई, सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। अधिवक्ता के मुताबिक अब मामले की सुनवाई अगले माह की 10 जनवरी को होगी। 


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