Bikru Case News: विकास दुबे के खास गुर्गे की जमानत अर्जी खारिज, पुलिस के असलहे लूटने का भी है आरोप
Vikas Dubey Case चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे व उसके गैंग ने फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी।
कानपुर देहात, जेएनएन। Bikru Case News बिकरू कांड में आरोपित विष्णु कश्यप के जमानत प्रार्थनापत्र पर मंगलवार को दस्यु प्रभावित न्यायालय में सुनवाई हुई। बचाव व अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। उस पर मुठभेड़ के दौरान पुलिस के असलहे लूटने का आरोप था, जिन्हें पुलिस ने आरोपित के पास से बरामद किया था।
यह है पूरा मामला: चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे व उसके गैंग ने फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। पुलिस ने गैंग से जुड़े 60-70 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित सुधाकर राय की कोर्ट में चल रही है। घटना में जवाहर नगर शिवली निवासी विष्णु कश्यप पर हत्या, हत्या का प्रयास, लूट सहित अन्य मामलों में चौबेपुर व पनकी थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। मार्च में आरोपित के पास से मुठभेड़ में मारे गए प्रभात मिश्रा का मोबाइल के साथ ही तमंचा, एके 47 के कारतूस सहित अन्य बरामदगी हुई थी।
मंगलवार को हुई सुनवाई: सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से आठ जुलाई को न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन पक्ष में बहस हुई। बचाव पक्ष की ओर से पुलिस को आमजन में कोई गवाह न मिलने का तथ्य दिया गया। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपित विष्णु कश्यप के पास से बिकरू कांड में प्रयुक्त असलहे व प्रभात मिश्रा का मोबाइल बरामद हुआ है। इसके साथ ही घटना में पुलिस पार्टी से लूटे गए एके 47 के कारतूस भी बरामद हुए हैं।
इनका ये है कहना: सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।