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त्योहार पर कारोबारियों को बड़ी राहत, वाणिज्य कर आयुक्त ने धारा 130 के सीधे प्रयोग पर लगाई रोक

सचल दलों ने अलग-अलग स्थानों पर धारा 129 और 130 की कार्रवाई अलग-अलग तरह से कीं जिसकी शिकायत ऊपर पहुंचने पर फिर से नए आदेश जारी किए गए हैं अब रास्ते में पकड़ा गया माल जब्त नहीं किया जाएगा।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Sat, 24 Oct 2020 09:07 AM (IST)Updated: Sat, 24 Oct 2020 01:08 PM (IST)
त्योहार पर कारोबारियों को बड़ी राहत, वाणिज्य कर आयुक्त ने धारा 130 के सीधे प्रयोग पर लगाई रोक
वाणिज्य कर विभाग ने कार्रवाई में एकरूपता लाने के लिए आदेश दिया है।

कानपुर, जेएनएन। त्योहार के मौके पर कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। वाणिज्य कर विभाग का सचल दल अब रास्ते से माल पकड़कर सीधे जब्त नहीं कर सकेगा। उसे धारा 129 के तहत कार्यवाही करके टैक्स व जुर्माना लेकर वाहन व माल छोडऩा होगा। तुरंत दोनों अदा नहीं करने पर ही विभाग वाहन व माल कब्जे में लेगा। 14 दिन में भी टैक्स व जुर्माना अदा नहीं करने पर धारा 130 के तहत माल जब्त किए जाने  की कार्रवाई होगी।

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वाणिज्य कर आयुक्त अमृता सोनी ने नौ जुलाई 2020 को माल व वाहन पकडऩे, छोडऩे व जब्त करने के संबंध में निर्देश दिए थे। 21 बिंदु के आदेश में 11वें बिंदु पर वाहन व माल को जब्त करने के निर्देश थे। उसमें कहा गया था कि जांच में अधिकारी को लगता है कि माल कर अपवंचना के उद्देश्य से ले जाया जा रहा है, तो वह धारा 129 की जगह सीधे 130 में माल व वाहन जब्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित कर सकते हैं। आदेश तो जारी हो गए लेकिन सचल दलों ने अलग-अलग स्थानों पर धारा 129 और 130 की कार्रवाई अलग-अलग तरह कीं। इसकी शिकायत ऊपर पहुंचीं। इस पर 21 अक्टूबर को वाणिज्य कर आयुक्त ने एक नया आदेश जारी कर नौ जुलाई 2020 के आदेश में से बिंदु नंबर 11 को खत्म कर दिया। वाणिज्य कर आयुक्त ने कहा कि धारा 129 और 130 के तहत की जाने वाली कार्रवाई मेें एकरूपता के लिए ऐसा किया गया।

  • इससे कारोबारियों को राहत होगी। रास्ते में माल रुकने पर ऑर्डर तक निरस्त हो जाते हैं। कई बार छोटी त्रुटियों पर भी 130 की कार्रवाई शुरू हो जाती थी।-उमंग अग्रवाल, लोहा कारोबारी
  • कई बार बहुत जल्दी माल चाहिए होता है लेकिन जब जब्ती की कार्रवाई शुरू हो जाती है तो कारोबारी के हाथ से वह समय गुजर जाता है। माल छूटने के बाद भी वह बेकार हो जाता है।-शेष नारायण त्रिवेदी, कपड़ा कारोबारी
  • धारा 129 में कारोबारी टैक्स और अर्थदंड चुका कर माल व वाहन ले जा सकता है। अब अगर 14 दिन के अंदर वह देय कर व अर्थदंड की राशि नहीं दे सकेगा तभी 130 की कार्रवाई कर वाहन व माल जब्त किया जाएगा। -पीके सिंह, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड वन, जोन वन, वाणिज्य कर विभाग।

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