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Behmai Case की सुनवाई में फूलन का साथी गैरहाजिर, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

Phoolan Devi News बेहमई गांव में 14 फरवरी 1981 को डकैत फूलन देवी मुस्तकीम राम औतार व लल्लू गैंग में शामिल 35-36 लोगों ने गांव में डकैती की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद 26 पुरुषों को गांव के बाहर ले जाकर अधाधुंध फायङ्क्षरग कर दी गई।

By Shaswat GuptaEdited By: Published: Mon, 09 Aug 2021 07:52 PM (IST)Updated: Mon, 09 Aug 2021 07:52 PM (IST)
Behmai Case की सुनवाई में फूलन का साथी गैरहाजिर, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट
बेहमई कांड से संबंधित खबर संाकेतिक फोटो।

कानपुर देहात, जेएनएन। Phoolan Devi News बहुचर्चित बेहमई कांड में हाजिर न होने पर डकैत फूलनदेवी के साथी के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। दो अन्य आरोपित पेश हुए। अब सुनवाई के लिए अगली तारीख 17 अगस्त तय की गई है। 

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सिकंदरा थाना क्षेत्र के बेहमई गांव में 14 फरवरी 1981 को डकैत फूलन देवी, मुस्तकीम, राम औतार व लल्लू गैंग में शामिल 35-36 लोगों ने गांव में डकैती की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद 26 पुरुषों को गांव के बाहर ले जाकर अधाधुंध फायङ्क्षरग कर दी गई। इसमें 21 लोगों की मौत हो गई थी,जबकि छह लोग घायल हो गए थे। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती सुधाकर राय की कोर्ट में चल रही है। सोमवार को तारीख पर भीखा व विश्वनाथ न्यायालय आए, जबकि आरोपित श्यामबाबू नहीं पहुंचा। बताते हैैं कि वह कई तारीखों से नहीं आ रहा है। इस पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए आरोपित का गैर जमानती वारंट जारी किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि श्यामबाबू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। 


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