साइबर अपराधी भी छोड़ जाते हैं सुबूत और फुटप्रिंट, खोजना हमारा काम Kanpur News
साइबर क्राइम पर कराई गई कार्यशाला में आइसीआइसीआइ बैंक के अधिकारियों ने पुलिस को समझाए विवेचना के गुर।
कानपुर, जेएनएन। साइबर ठगी की हर वारदात में अपराधी फुटप्रिंट और अहम सुबूत छोड़ जाते हैं, उन्हें ढूंढना हमारा काम है। खाते से ऑनलाइन भुगतान होने पर पेमेंट गेट-वे की रिफरेंस आइडी, ट्रांजेक्शन का आइपी एड्रेस आदि अहम जानकारी हासिल कर सूचना और सुबूत जुटाए जा सकते हैं। यह कहना है लखनऊ से आए आइसीआइसीआइ बैंक के मुख्य प्रबंधक शैलेंद्र कुमार का। शनिवार को पुलिस लाइन में उन्होंने साइबर क्राइम वर्कशॉप में इंस्पेक्टर व दारोगाओं को विवेचना के गुर सिखाए।
अब लिंक डाउनलोड करा उड़ा रहे रुपये
कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि आए आइजी मोहित अग्र्रवाल ने कहा कि साइबर अपराधी तमाम तरीकों से अपराध करते हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग, क्लोन चेक, मोबाइल पर खाते का ब्योरा या ओटीपी पूछकर और अब नए तरह के लिंक डाउनलोड कराकर वारदात की जा रही हैं। बैंक के मुख्य प्रबंधक शैलेंद्र कुमार ने कार्ड क्लोनिंग, ऑनलाइन शॉपिंग और चेक क्लोनिंग समेत तमाम अपराधों की जानकारी देने के साथ ही विवेचकों को सुबूत जुटाने के भी गुर सिखाए। एसएसपी अनंत देव, एसपी क्राइम, एसपी ट्रैफिक, एसपी पूर्वी मौजूद रहे।
क्लोनिंग से निकलने पर बैंक लौटाएगी पैसा
बैंक में शिकायत सेल के हेड मुख्य प्रबंधक राजकिशोर और रिटायर्ड डिप्टी एसपी व कंसल्टेंट मान सिंह गौर ने बताया कि कार्ड क्लोनिंग के जरिए पैसा निकलने पर संबंधित बैंक खाते में पैसा वापस करेगी। यह आरबीआइ की गाइडलाइन है। पुलिस की मदद करने के लिए बैंकों में बाकायदा सेल बने हैं। साथ ही एनपीसीआइ (नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया) सारे बैंक से समन्वय स्थापित करता है। अगर एटीएम में क्लोनिंग डिवाइस मिलती है तो उसे लगाए जाने के बाद इस्तेमाल हुए कार्ड धारकों की बैंकों को सूचना प्रसारित कर कार्ड ब्लॉक कराती है। इसी तरह बैंकें खातों के ट्रांजेक्शन पैटर्न का हिसाब रखती हैं। यह डाटा विवेचना में उपयोगी होता है।
अनाधिकृत ट्रांजेक्शन हो तो मिलाएं टोल फ्री नंबर
एसबीआइ - 18004253800
बैंक ऑफ बड़ौदा- 18001024455
पीएनबी - 18001802222
बैंक ऑफ इंडिया- 18002200229
इलाहाबाद बैंक- 18005722000
आइसीआइसीआइ- 18601206699
बैंकिंग लोकपाल नंबर- 0512-2305174, 2303004
बैंकिंग लोकपाल से भी कर सकते हैं शिकायत
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि खातेदार अनाधिकृत ट्रांजेक्शन होने की लिखित शिकायत अपनी बैंक में तीन दिन के अंदर जरूर करा दें। सुनवाई न होने की स्थिति में सिविल लाइंस में माल रोड स्थित ऑफिसर्स क्वाटर के पास बैंकिंग लोकपाल में भी शिकायत कर सकते हैं।