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नकली दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालक की जमानत खारिज, आरोपितों में सिर्फ भाजपा नेता को मिली जमानत

मामले में पुलिस को जानकारी मिली थी कि विजय के साथ ही मधुरम बाजपेयी और पंकज अग्रवाल मिलकर गैंग चलाते हैं जो नकली दवाओं की खरीद फरोख्त कर आम जनता के साथ धोखाधड़ी करते हैं। इसके बाद इन दोनों को भी जेल भेज दिया गया।

By Akash DwivediEdited By: Published: Wed, 07 Jul 2021 10:19 AM (IST)Updated: Wed, 07 Jul 2021 10:19 AM (IST)
नकली दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालक की जमानत खारिज, आरोपितों में सिर्फ भाजपा नेता को मिली जमानत
मेडिकल स्टोर संचालक की मंगलवार को जमानत अर्जी खारिज कर दी गई

कानपुर, जेएनएन। ब्लैक फंगस की नकली दवा बेचने के मामले में सोमवार को लखनऊ के मेडिकल स्टोर संचालक विजय कुमार की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस विकास गोयल ने खारिज कर दी। नकली दवाओं के साथ पकड़े गए आरोपितों ने विजय के यहां से दवाएं खरीदने की बात पुलिस को बताई थी।

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नकली दवाओं की खरीद फरोख्त की सूचना पर ग्वालटोली पुलिस ने 27 मई की शाम ग्वालटोली चौराहा पर संदिग्ध कार सवार को रोका था। तलाशी में कार से 68 एंफोनेक्स कंपनी के इंजेक्शन बरामद हुए थे, जो ब्लैक फंगस की बीमारी के उपचार में काम आते हैं। पुलिस ने यशोदा नगर निवासी भाजपा नेता प्रकाश मिश्रा और रतनदीप अपार्टमेंट निवासी ज्ञानेश कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया था। 1.80 लाख रुपये भी बरामद किए गए थे। पूछताछ में आरोपितों ने जानकारी दी थी कि वह लखनऊ स्थित मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन लेकर आए हैं। एडीजीसी संजय झा ने बताया कि पुलिस ने इंजेक्शन को जांच के लिए लखनऊ भेजा तो सभी नकली पाए गए। पुलिस ने लखनऊ में मेडिकल स्टोर चलाने वाले विजय कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

मामले में पुलिस को जानकारी मिली थी कि विजय के साथ ही मधुरम बाजपेयी और पंकज अग्रवाल मिलकर गैंग चलाते हैं जो नकली दवाओं की खरीद फरोख्त कर आम जनता के साथ धोखाधड़ी करते हैं। इसके बाद इन दोनों को भी जेल भेज दिया गया। भाजपा नेता प्रकाश मिश्रा को जमानत मिल चुकी है जबकि ज्ञानेश कुमार शर्मा की सोमवार को और मेडिकल स्टोर संचालक की मंगलवार को जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।


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