मतदान से 48 घंटे पूर्व बंद होंगी शराब की दुकानें
जागरण संवाददाता कन्नौज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान से 48 घंटे पूर्व ही शराब की सभी दु
जागरण संवाददाता, कन्नौज : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान से 48 घंटे पूर्व ही शराब की सभी दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी के आदेश पर जिला आबकारी अधिकारी ने सभी दुकानदारों को सूचना दी है। वहीं, पड़ोसी जनपदों में भी आठ किलोमीटर परिधि क्षेत्र में भी शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा।
जिला आबकारी अधिकारी नंद किशोर सचान ने बताया कि जिले में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इससे पहले 17 अप्रैल को शाम छह बजे से देशी, अंग्रेजी व बीयर की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने 48 घंटे पूर्व शराब की सभी दुकानों को बंद करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि ये दुकानें 19 अप्रैल को मतदान समाप्ति के बाद खुलेंगीं। वहीं, कानपुर नगर के जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने भी कन्नौज जिले की सीमा से आठ किलोमीटर की परिधि में शराब की सभी दुकानों को बंद करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिस जनपद में जिस तिथि को मतदान होगा, उससे 48 घंटे पूर्व सीमा से आठ किलोमीटर क्षेत्र में शराब की सभी दुकानों को बंद कर दिया जाएगा।
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चोरी-छिपे बेचने पर निरस्त होगा लाइसेंस
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि शराब की दुकानें बंद होने के बाद किसी ने भी चोरी-छिपे बेचने की कोशिश की तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। कई प्रत्याशी भी शराब बांट रहे हैं, ऐसे में उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एसडीएम को अधिकृत किया गया है। अनाधिकृत रूप से शराब का स्टाक करने पर भी कार्रवाई होगी।
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इन नंबरों पर दें सूचना
एसडीएम सदर - 9454416467
सीओ सदर - 9454401474
कोतवाल सदर - 9454403683
आबकारी अधिकारी - 9458279149