20 हजार के ऋण से नहीं चल सकते दिव्यांगजनों के व्यवसाय
संवाद सहयोगी छिबरामऊ दिव्यांग विभाग की ओर से दिव्यांगजनों को 10 से 20 हजार रुपये तक का ल
संवाद सहयोगी, छिबरामऊ: दिव्यांग विभाग की ओर से दिव्यांगजनों को 10 से 20 हजार रुपये तक का लोन दिया जा रहा है। इस धनराशि से व्यवसाय शुरू नहीं किया जा सकता। कम से कम यह धनराशि एक से दो लाख रुपये होनी चाहिए।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौगाई के परिसर में यह बात गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे धीरेंद्र सिंह लोधी ने कही। कहा कि सरकार व बैंक की ओर से लोन योजनाओं में दिव्यांगजनों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कोविड-19 के बारे में कहा कि सभी दिव्यांगजन कम से कम दो गज की दूरी के नियम का पालन करें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करे। सर्दी में कोविड-19 के बढ़ने की संभावना है। इस दौरान गीता लोधी, विकास बौद्ध, संजय, दिनेश, राम तीर्थ लोधी, अनुज पाल, राजकुमार, कोमल मौजूद रहे।