तीन दुकानदारों पर लगा 95 हजार जुर्माना
बिना पंजीकरण मेडिकल स्टोर चलाने पर तालग्राम के कमलेश पाल फार्मा पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि अभी कई दुकानदारों के सैंपलों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। नमूना फेल होने पर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।
-मिलावटी मिठाई बेचने पर हुई कार्रवाई, एडीएम ने किया जुर्माना
-खाद्य विभाग की जांच में पनीर व दूध के सैंपल हुए थे फेल जागरण संवाददाता, कन्नौज: खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जांच में पनीर व दूध के सैंपल में मिलावट पाए जाने पर अपर जिलाधिकारी ने तीन दुकानदारों पर 95 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें एक मेडिकल स्टोर पर भी कार्रवाई की गई है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अनुज कुमार ने बताया कि जिले में कई मिठाई की दुकानों पर छापा मारकर सैंपल लिए गए थे, जिन्हें जांच के लिए लैब में भेजा गया था। इसमें कृष्णा स्वीट हाउस छिबरामऊ व संजीव कुमार के दूध व पनीर के सैंपल फेल हो गए और उसमें मिलावट की पुष्टि हुई थी। मंगलवार को अपर जिलाधिकारी उमेशचंद्र उपाध्याय ने कृष्णा स्वीट हाउस के मालिक राजेश कुमार पर 50 हजार व संजीव कुमार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, बिना पंजीकरण मेडिकल स्टोर चलाने पर तालग्राम के कमलेश पाल फार्मा पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि अभी कई दुकानदारों के सैंपलों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। नमूना फेल होने पर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।