किशोरी से दुष्कर्म में 10 साल की कैद
जागरण संवाददाता, कन्नौज: अपर जिला जज प्रथम व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने एक साल के अंदर दुष्
जागरण संवाददाता, कन्नौज: अपर जिला जज प्रथम व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने एक साल के अंदर दुष्कर्म के मामले में आरोपित को 10 साल की कैद व 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने वसूले जाने वाले जुर्माने में पीड़िता को 15 हजार देने के आदेश दिए। वहीं, जुर्माना न भरने पर आरोपित को एक साल की अतिरिक्त सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय के अनुसार कोतवाली छिबरामऊ के एक गांव निवासी 17 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि सात जून, 2017 को गांव में शादी समारोह में गई थी। रात करीब आठ बजे शौचक्रिया को खेत की ओर गई। आरोप था कि वहां पहले से घात लगाकर खड़े आशीष कुमार ने उसे दबोच लिया और मुंह बंद कर दिया। बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को सारी बात बताई। बाद में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मेडिकल जांच व मजिस्ट्रेट बयान में उसने आरोपित के खिलाफ गवाही दी। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। गुरुवार को अपर जिला जज प्रथम व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामबरन सरोज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आशीष कुमार को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 10 साल की कैद व 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।