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फसल बीमा कम्पनि को चुकाना होगा 4.19 करोड़ का ब्याज

- मण्डलायुक्त ने पहुँचाया प्रधानमन्त्री ़फसल बीमा योजना से सम्बन्धित लाभार्थियों को फायदा - बीमा क

By JagranEdited By: Published: Fri, 28 Jan 2022 07:14 PM (IST)Updated: Fri, 28 Jan 2022 07:14 PM (IST)
फसल बीमा कम्पनि को चुकाना होगा 4.19 करोड़ का ब्याज
फसल बीमा कम्पनि को चुकाना होगा 4.19 करोड़ का ब्याज

- मण्डलायुक्त ने पहुँचाया प्रधानमन्त्री ़फसल बीमा योजना से सम्बन्धित लाभार्थियों को फायदा

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- बीमा कम्पनि से भू-राजस्व की भाँति वसूली करने के निर्देश

- लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्यवाही

झाँसी : प्रधानमन्त्री ़फसल बीमा योजना से सम्बन्धित बैंकों के विरुद्ध आरसी जारी कराने के बाद अब मण्डलायुक्त ने बीमा कम्पनि से 4.19 करोड़ रुपये की वसूली कराने का आदेश दिया है। बीमा कम्पनि ने नियमों की अनदेखी कर 695 दिनों में प्रीमियम की धनराशि वापस की, जबकि उस धनराशि को किसी प्रकार की कमी होने पर बैंकों को अधिकतम 15 दिन में वापस कर देना चाहिए था।

बीमा कम्पनि ने लगभग 2 वर्ष तक जनपद झाँसी का ़फसल बीमा योजना से सम्बन्धित 24 करोड़ 50 रुपये से अधिक की धनराशि अनाधिकृत रूप से अपने पास रख ली, जिससे किसानों को लगभग 4 करोड़ 20 लाख की हानि उठाना पड़ी। मण्डलायुक्त डॉ. अजय शंकर पाण्डेय ने ़िजलाधिकारी को को निर्देश दिया कि बीमा कम्पनि से रेवेन्यु रिकवरि ऐक्ट 1890 के तहत साइटेशन, वॉरण्ट, चल व अचल सम्पत्ति की नीलामी की जाये।

झाँसी जनपद के कृषकों को लाभ पहुँचाने के भी निर्देश

मण्डलायुक्त ने इलाहाबाद बैंक के 5 किसानों को 1.37 लाख, बैंक ऑफ इण्डिया के 7 किसानों को 2.28 लाख, सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के 18 किसानों को 18.75 लाख, कॉरपोरेशन बैंक के 7 किसानों को 2.90 लाख, एचडीएफसी बैंक के 9 किसानों को 14.39 लाख, आइडीबी बैंक के 2 किसानों को 36,518, पंजाब नैशनल बैंक के 377 किसानों को 2.14 करोड़, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक के 527 किसानों को 1.21 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के 15,263 किसानों को 20.59 करोड़ एवं ़िजला सहकारी बैंक के 46 किसानों को 15.59 लाख रुपये देने के निर्देश दिये हैं।

बैंक ने बरती लापरवाही

उपरोक्त बैंक के सक्षम अधिकारियों ने एनसीआइपी पोर्टल पर 7,968 कृषकों के नाम या आधार नम्बर दर्ज नहीं किये, जबकि प्रधानमन्त्री ़फसल बीमा योजना के प्राविधान के अनुसार यदि नोडल बैंक, शाखा, फैक्स की गलतियों, विलोपन या कमिशन के कारण किसान ़फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित रहता है तो सम्बन्धित संस्थायें ही कृषकों की ऐसी हानियों की भरपायी करेंगी। मण्डलायुक्त ने सभी 16 बैंक से एक सप्ताह के भीतर वसूली कराकर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा है।

फाइल : मुकेश त्रिपाठी


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