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तहसीलदार को दंडित करने का अल्टीमेटम

सुजानगंज थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में आरोपित की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर होने के बाद भी जमानतदारों के हैसियत का सत्यापन दो माह बीत जाने के बावजूद न होने के कारण आरोपित जेल में हैं।

By JagranEdited By: Published: Sat, 29 Jan 2022 07:08 PM (IST)Updated: Sat, 29 Jan 2022 07:08 PM (IST)
तहसीलदार को दंडित करने का अल्टीमेटम
तहसीलदार को दंडित करने का अल्टीमेटम

जागरण संवाददाता, जौनपुर : सुजानगंज थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में आरोपित की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर होने के बाद भी जमानतदारों के हैसियत का सत्यापन दो माह बीत जाने के बावजूद न होने के कारण आरोपित जेल में हैं। इसे लेकर जनपद न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने तहसीलदार मछलीशहर को दंडित करने का अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि तहसीलदार का कृत्य हाईकोर्ट के निर्णय की अवमानना की श्रेणी में आता है। एक फरवरी तक विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने पर अवमानना का वाद दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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हत्या के एक मुकदमे में आरोपित अंकित सरोज की जमानत हाईकोर्ट से होने के पश्चात जमानतदारों के हैसियत के सत्यापन के लिए बंधपत्र न्यायालय ने 30 नवंबर 2021 को मछलीशहर तहसीलदार को भेजा था। दो माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आरोपित के जमानतदार जगत बहादुर व जितेंद्र प्रताप की हैसियत के सत्यापन की रिपोर्ट तहसीलदार ने न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। कोर्ट ने तहसीलदार को नोटिस दिया है कि उनकी उदासीनता व लापरवाही के कारण आरोपित अनावश्यक जेल में निरुद्ध है।

हाईकोर्ट की विधि व्यवस्था के अनुसार जमानतदारों की हैसियत का सत्यापन सात दिन के अंदर पूरा कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा न करना हाईकोर्ट के निर्देश का उल्लंघन है।


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