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दो शातिर अपराधी गिरफ्तार, पिस्टल व कारतूस बरामद

सरायख्वाजा पुलिस व स्पेशल आपरेशन ग्रुप ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान सोमवार को दो शातिरों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से असलहे व कारतूस बरामद हुए हैं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Jan 2021 10:46 PM (IST)Updated: Mon, 18 Jan 2021 10:46 PM (IST)
दो शातिर अपराधी गिरफ्तार, पिस्टल व कारतूस बरामद
दो शातिर अपराधी गिरफ्तार, पिस्टल व कारतूस बरामद

जागरण संवाददाता, जौनपुर: सरायख्वाजा पुलिस व स्पेशल आपरेशन ग्रुप ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान सोमवार को दो शातिरों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से असलहे व कारतूस बरामद हुए हैं। एएसपी (सिटी) डाक्टर संजय कुमार ने बताया कि एसओजी प्रभारी निरीक्षक पर्व कुमार सिंह व पूर्वांचल विश्वविद्यालय पुलिस चौकी प्रभारी राजेश कुमार सिंह हमराहियों संग संयुक्त रूप से इनामिया व वांछित अपराधियों की तलाश में निकले थे। मुखबिर ने सूचना दी कि कोहड़ा में ईंट भट्ठे के पास से दो शातिर अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने की मंशा से मौजूद हैं। इस पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को धर दबोचा। आरोपितों बाल किशुन यादव व रवि कुमार यादव निवासी गांव सकरा गंभीरिया थाना गौराबादशाहपुर के पास से पिस्टल, तमंचा व तीन कारतूस मिले। आ‌र्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपितों का चालान कर दिया गया। श्रमजीवी विस्फोट कांड मामले में अब अगली सुनवाई 27 जनवरी को

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जागरण संवाददाता, जौनपुर: श्रमजीवी विस्फोट कांड की हाईकोर्ट से मूल पत्रावली न आने के कारण आतंकी नफीकुल विश्वास की जमानत अर्जी पर सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई की तिथि 27 जनवरी तय की गई। एडीजीसी अनूप शुक्ल ने प्रार्थना पत्र दिया कि बिना मूल पत्रावली के जमानत पर बहस हो पाना संभव नहीं है। आतंकी के अधिवक्ता ने फोटो स्टेट प्रपत्रों से बहस करने की बात कही, जिस पर शासकीय अधिवक्ता ने विरोध किया। आतंकी के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट से पत्रावली मंगाने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने 27 जनवरी तिथि नियत की। बताते चलें कि कोर्ट ने 28 जुलाई 2005 को हुए श्रमजीवी विस्फोट कांड में बांग्लादेशी आतंकवादी रोनी व ओबैदुर्रहमान को मृत्यु दंड से दंडित किया था। जिसकी अपील हाईकोर्ट में लंबित है। ट्रेन में बम रखने के आरोपी हिलाल व सहयोग के आरोपित नफीकुल की पत्रावली काफी समय से बहस में चल रही है। आरोपित नफीकुल ने जमानत अर्जी दिया है जिस पर मूल पत्रावली हाईकोर्ट से तलब करने की बात कही गई है।


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