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सपा नेता जावेद सिद्दीकी रासुका में निरुद्ध

जिले से लेकर सूबे की राजधानी तक में हलचल मचा देने वाले बहुचर्चित भदेठी कांड में नामजद आरोपित जिला कारागार में निरुद्ध समाजवादी पार्टी के नेता जावेद सिद्दीकी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार की संस्तुति पर यह कार्रवाई जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को की।

By JagranEdited By: Published: Fri, 10 Jul 2020 05:52 PM (IST)Updated: Fri, 10 Jul 2020 05:52 PM (IST)
सपा नेता जावेद सिद्दीकी रासुका में निरुद्ध
सपा नेता जावेद सिद्दीकी रासुका में निरुद्ध

जागरण संवाददाता, जौनपुर : बहुचर्चित भदेठी कांड में नामजद आरोपित जिला कारागार में निरुद्ध समाजवादी पार्टी के नेता जावेद सिद्दीकी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार की संस्तुति पर यह कार्रवाई जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को की।

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मालूम हो कि गत नौ जून की शाम सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के भदेठी गांव में वर्ग विशेष व अनुसूचित जाति बस्ती के लड़कों में मारपीट हो गई थी। आरोप है कि उसी दिन रात में वर्ग विशेष की भीड़ ने हमलाकर अनुसूचित जाति बस्ती में लोगों की पिटाई, तोड़फोड़ व आगजनी की थी। इस संबंध में थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास, आगजनी सहित विभिन्न धाराओं के तहत घटना की रात ही 54 नामजद व अन्य अज्ञात आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जावेद सिद्दीकी व उनके भाइयों समेत 35 आरोपितों की गिरफ्तारी कर ली थी। मामला संज्ञान में आने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर अपना लिए थे। उनके निर्देश पर राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव व जिलाधिकारी ने गांव में जाकर पीड़ितों को आवास आवंटन और आर्थिक सहायता दी थी। मुख्यमंत्री ने आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर व रासुका के तहत कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया था। गैंगस्टर की कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है।


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