आदेश की अवहेलना पर एसडीएम तलब, मांगा स्पष्टीकरण
विधि संवाददाता प्रयागराज आदेश का पालन न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। क
विधि संवाददाता, प्रयागराज : आदेश का पालन न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील के परगना अंगुली के एसडीएम व खुटहन के थाना प्रभारी को 15 अक्टूबर को स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि पांच नवंबर 1998 व 26 नवंबर 2016 को पारित आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया है। क्यों न कोर्ट के आदेश की अवहेलना के लिए कार्यवाही की जाए।
यह आदेश न्यायमूíत पंकज नकवी व न्यायमूíत विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने मरहट के निवासी समर बहादुर सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव व अभिषेक यादव ने बहस की। सरकारी वकील दीपक मिश्र ने कोर्ट को बताया कि 25 अगस्त 2020 को पारित कोर्ट के आदेश की जानकारी एसडीएम को फैक्स से दी गयी है। लेकिन, कोई जवाब नहीं मिला है। इस आदेश से कोर्ट ने पूर्व में जारी आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया है। याची का कहना है कि विपक्षियों द्वारा अवैध कब्जा हटाने का जिला अदालत ने एसडीएम को निर्देश दिया है। एसडीएम ने 2016 मे एसएचओ खुटहन को याचियों को कब्जा दिलाने का निर्देश दिया है, जिसका पालन नहीं किया गया। उसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।