एई, सेक्रेटरी व बीडीओ समेत 9 पर केस
प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला व गबन कर लाखों रुपये हड़पने व पात्र की जगह अपात्रों को आवास आवंटित करने के आरोपी सहायक अभियंता सेक्रेटरी बीडीओ व प्रधान समेत नौ आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने थानाध्यक्ष खेतासराय को दिया।
जागरण संवाददाता, जौनपुर: प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला व गबन कर लाखों रुपये हड़पने व पात्र की जगह अपात्रों को आवास आवंटित करने के आरोपित सहायक अभियंता, सेक्रेटरी, बीडीओ व प्रधान समेत नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने थानाध्यक्ष खेतासराय को दिया।
खेतासराय थाना क्षेत्र के यूसुफपुर निवासी अनुसूचित जाति के दयाराम ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह के माध्यम से दरखास्त दिया कि ग्राम प्रधान तिलक राज, खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, सेक्रेट्री, सहायक अभियंता एवं अन्य कर्मचारी आपस में षड्यंत्र व फर्जीवाड़ा करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार द्वारा दिए जा रहे धन एवं सहूलियत का गलत ढंग से दुरुपयोग कर गबन रहे हैं। सभी गोल बनाकर अपात्र लोगों को फर्जी कूटरचित ढंग से गलत आख्या तैयार कर उन्हें पात्र बता कर योजना के तहत धन उपलब्ध करा रहे हैं। पहले से आवास योजना का लाभ ले चुके लोगों को भी लाभार्थी बनाया गया। इसी प्रकार एक मकान में बाहरी प्लास्टर करवाकर उसे योजना के तहत दिखाकर पूरा धन गबन किया गया। वादी को पात्र होने के बावजूद लाभ नहीं दिया गया। जिन्हें योजना का लाभ दिया जा रहा है उनके पास पहले से मकान है। नजमा बानो को भी योजना का लाभ दिया गया जबकि उनके पास पक्का मकान है व लड़का कंप्यूटर ऑपरेटर है। अपात्रों के खाते में रुपये आने के बाद सभी आपस में बंदरबांट करते हैं। यही हाल पूरे जिले का है। किसी की दीवार खड़ी करके तो किसी की दीवार पर प्लास्टर करवाकर पहले से रिहायशी मकान वाले लोगों को पात्र बताकर उनके खाते में रुपये डाले जाते हैं। बाद में आरोपी रुपये बांट लेते हैं। काफी बड़े पैमाने पर यह घोटाला किया जा रहा है। पात्रों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब वादी ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी दिया। पुलिस अधीक्षक व अन्य शीर्ष अधिकारियों को दरखास्त के बावजूद भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रथम ²ष्टया संगीन मामला पाते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।
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