संपूर्ण क्षतिपूर्ति न देने पर बीमा कंपनी को नोटिस
जागरण संवाददाता जौनपुर सड़क दुर्घटना में महिला शिक्षक की मौत के मामले में क्षतिपूर्ति की
जागरण संवाददाता, जौनपुर: सड़क दुर्घटना में महिला शिक्षक की मौत के मामले में क्षतिपूर्ति की संपूर्ण धनराशि अदा न करने पर वसूली की कार्रवाई के लिए ट्रिब्यूनल जज मनोज कुमार सिंह गौतम ने इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक को नोटिस जारी की है। अग्रिम कार्रवाई के लिए 22 दिसंबर की तिथि नियत की गई है।
बीमा कंपनी के खिलाफ ब्याज सहित 73 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश हुआ था, लेकिन कंपनी ने 69.89 लाख रुपये का चेक जमा किया। शेष धनराशि 3.32 लाख के लिए कोर्ट में वसूली के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर मांग की गई। कोर्ट ने वाद दर्ज कर बीमा कंपनी को नोटिस जारी की।
बता दें कि याची सूबेदार यादव निवासी बनगांव पट्टी, बदलापुर अपनी शिक्षक पत्नी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर प्राथमिक विद्यालय बेदौली से घर आ रहा था। बटाऊबीर से आगे पीछे से तेजगति से लापरवाहीपूर्वक आ रहे स्कार्पियो ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। दुर्घटना में पत्नी की मौत हो गई। याची सूबेदार ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के माध्यम से क्षतिपूर्ति की याचिका दायर की। कोर्ट ने स्कार्पियो की लापरवाही पाते हुए 13 अक्टूबर 2020 को बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति का आदेश दिया था। क्षतिपूर्ति न देने पर अधिवक्ता की दरखास्त पर इंश्योरेंस कंपनी चोलामंडलम एमएस जनरल को नोटिस जारी की गई है।