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अखबार से संक्रमण की अफवाह फैलाने वाले होंगे गिरफ्तार: डीएम

नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण चक्र को तोड़ने के मद्देनजर किए गए लॉकडाउन के दौरान अखबार वितरण में आ रही दिक्कतों को जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने गंभीरता से लिया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 26 Mar 2020 05:35 PM (IST)Updated: Thu, 26 Mar 2020 05:35 PM (IST)
अखबार से संक्रमण की अफवाह फैलाने वाले होंगे गिरफ्तार: डीएम
अखबार से संक्रमण की अफवाह फैलाने वाले होंगे गिरफ्तार: डीएम

जागरण संवाददाता, जौनपुर: नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण चक्र को तोड़ने के मद्देनजर किये गये लॉकडाउन के दौरान अखबार वितरण में आ रही दिक्कतों को डीएम दिनेश कुमार सिंह ने गंभीरता से लिया है। जगह-जगह ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को हिदायत दी है कि वे अखबार आपूर्ति करने वाले वाहनों के आवागमन में किसी तरह का व्यवधान न पैदा करें और न ही घर-घर अखबार वितरण करने वाले हाकरों को रोकें-टोकें। अखबार से कोरोना वायरस के संक्रमण की अफवाह फैलाने वालों को सीधी चेतावनी दी है कि ऐसा करने से बाज आएं, नहीं तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

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जिलाधिकारी ने कहा है किकोरोना वायरस के मद्देनजर जिले में विशेष प्रतिबंध लगाये गये हैं। ऐसे आपदाकाल में अखबार ही ऐसा सशक्त व भरोसेमंद माध्यम है जिससे जनता से जुड़ी समस्याओं व जिला प्रशासन द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों का आदान-प्रदान होता है। इनके बिना जनमानस का फीडबैक मिलना मुमकिन ही नहीं है। यही नहीं अखबार से ही संक्रमण से बचाव संबंधी आधिकारिक जानकारी जनता तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है। इसीलिए सरकार ने समाचार पत्र वितरण को अत्यंत आवश्यक सेवा सूची में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी सुरक्षाकर्मी, व्यक्ति या सोसाइटी गार्ड समाचार पत्र वितरण करने के लिए आने- जाने वाले वाहनों को कहीं न रोकें और न ही हाकरों के अखबार बांटने में व्यवधान पैदा करे। यह भी कहा कि नियमित ग्राहक यदि ऐसे समय में हाकर से अखबार लेने से इन्कार करते हैं तो उन्हें पूरे साल भर अखबार नहीं मिलेगा। यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि अखबार संक्रमण से पूर्णत: सुरक्षित हैं। प्रकाशन स्थल से सैटिनाइज कर आपूर्ति की जाती है। एजेंटों को वितरण स्थल को भी स्प्रे कर सैटिनाइज करने के निर्देश दिये गये हैं। नगर पालिका परिषद को भी वितरण स्थल की साफ- सफाई की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। ऐसे में यदि कोई समाचार पत्र में वायरस होने की अफवाह फैलाता है तो उसके कृत्य को आवश्यक सेवा बाधित करने माना जायेगा और धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जायेगा। साथ ही उन्होंने जनमानस से आग्रह किया है कि वे घर में रखे पुराने समाचार पत्रों, किताबों, रद्दी मैगजिन को घर से बाहर निकाल दें क्योंकि उनमें सीलन लगने के चलते फफूंदी से वायरस पनप सकता है।


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