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चचेरे भाई की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास

अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ल ने चचेरे भाई के हत्यारोपित को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 09 Apr 2021 07:17 PM (IST)Updated: Fri, 09 Apr 2021 07:17 PM (IST)
चचेरे भाई की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास
चचेरे भाई की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, जौनपुर: अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ल ने चचेरे भाई के हत्यारोपित को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुजरिम पर अदालत ने 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। घटना जफराबाद थाना क्षेत्र में सात वर्ष पहले हुई थी।

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अभियोजन कथानक के अनुसार 18 जून 2014 को शाम करीब सवा पांच बजे विकास चौहान (22) को उसके बड़े पिता का पुत्र सतीश उर्फ मुन्ना चौहान, भोला चौहान निवासी वाराणसी व एक व्यक्ति के साथ घर से नदी के किनारे जोगीवीर बाबा मंदिर के पास ले गए। तीनों ने वहां विकास की पिटाई की, फिर चाकू घोंपकर मरणासन्न कर दिया। उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही विकास ने दम तोड़ दिया। मृतक के भाई शिवाजी चौहान की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के पश्चात पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में पेश गए गवाहों के बयान में अवैध संबंध को लेकर हत्या की बात सामने आई। अभियोजन व बचाव पक्ष के वकीलों की बहस व दलीलों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के परिशीलन के बाद न्यायाधीश ने मुन्ना चौहान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा दी। न्यायाधीश ने मुजरिम पर लगाए गए 50 हजार रुपये जुर्माना में से 40 हजार रुपये वादी को देने का आदेश दिया।


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