पुलिस जांच में हत्या की धारा हटने से मानवाधिकार आयोग सख्त
जागरण संवाददाता जौनपुर खुटहन पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के मामले में हत्या की धारा ह
जागरण संवाददाता, जौनपुर: खुटहन पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के मामले में हत्या की धारा हटाए जाने पर वादी ने मानवाधिकार आयोग में थानाध्यक्ष व विवेचक के खिलाफ शिकायत की थी। इस पर सख्त हुए आयोग ने पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि आठ सप्ताह के भीतर संबंधित पर कार्रवाई करके सूचित करें।
बनहरा गांव निवासी रामबहाल प्रजापति ने अपनी बहू कनकलता, उसके पिता व भाइयों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि पारिवारिक झगड़े में वादी की पत्नी जड़ावती को बहू एवं उसके मायके के लोगों ढकेल कर गिरा दिया। इसमें वह बेहोश हो गई और मौत हो गई। इसमें बाद में पता चला कि पुलिस द्वारा हत्या की धारा हटा दी गई है। इस पर वादी ने दीवानी न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पुलिस अधीक्षक से सूचना मांगी। इस पर एसआइ संतराम द्वारा सूचना दी गई कि जड़ावती की तबीयत खराब चल रही थी। वह अचानक जमीन पर गिर पड़ी। तत्पश्चात हार्ट अटैक से मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद 26 अप्रैल 2020 को धारा 304 हटाकर 323, 504 की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद आयोग में शिकायत की गई थी।