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ज्वाइंट डाइरेक्टर समेत चार के खिलाफ धोखाधड़ी का परिवाद

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ने कूटरचना व जालसाजी के मामले में वाराणसी के संयुक्त शिक्षा निदेशक व डीआइओएस समेत चार के खिलाफ दायर धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले को परिवाद के रूप में दर्ज किया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 14 Nov 2019 06:06 PM (IST)Updated: Thu, 14 Nov 2019 06:06 PM (IST)
ज्वाइंट डाइरेक्टर समेत चार के खिलाफ धोखाधड़ी का परिवाद
ज्वाइंट डाइरेक्टर समेत चार के खिलाफ धोखाधड़ी का परिवाद

जागरण संवाददाता, जौनपुर: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ने कूटरचना व जालसाजी के मामले में वाराणसी के संयुक्त शिक्षा निदेशक व डीआइओएस समेत चार के खिलाफ दायर धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले को परिवाद के रूप में दर्ज किया है। कोर्ट ने वादी, तत्कालीन प्रबंधक व गवाहों को बयान के लिए 21 दिसंबर को तलब किया है।

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किसान इंटर कालेज गजना गौराबादशाहपुर के तत्कालीन प्रबंधक सुभाष चंद्र यादव ने कोर्ट में प्रमोद कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक, उप शिक्षा निदेशक व संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। आरोप लगाया कि प्रमोद सिंह ने कूटरचित सूची के आधार पर संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मंडल, जिला विद्यालय निरीक्षक को अपनी साजिश में लेकर 28 अगस्त 2018 को प्रवक्ता डायट को फर्जी तरीके से चुनाव अधिकारी नियुक्त कराकर फर्जी सूची के माध्यम से स्वयं को प्रबंधक नियुक्त करा लिया। फर्जी चुनाव की सूचना वादी को नहीं दी गई। जानकारी होने पर वादी साधारण सभा के सदस्यों के साथ विद्यालय गया तब इसकी जानकारी हुई।


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