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थानाध्यक्ष व एसआइ को गिरफ्तार कर पेश करें एसपी

वारंट के बावजूद गवाही न देने आने वाले थानाध्यक्ष व एसआई को गिरफ्तार करके पेश करने का आदेश कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को दिया है। कोर्ट बनाम प्रदीप के मुकदमे के शीघ्र निस्तारण का उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 06 Nov 2019 07:58 PM (IST)Updated: Thu, 07 Nov 2019 06:24 AM (IST)
थानाध्यक्ष व एसआइ को गिरफ्तार कर पेश करें एसपी
थानाध्यक्ष व एसआइ को गिरफ्तार कर पेश करें एसपी

जासं, जौनपुर: वारंट के बावजूद गवाही न देने आने वाले थानाध्यक्ष व एसआइ को गिरफ्तार करके पेश करने का आदेश कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को दिया है। कोर्ट बनाम प्रदीप के मुकदमे के शीघ्र निस्तारण का उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है।मछलीशहर के प्रभारी निरीक्षक पर्व कुमार सिंह व केराकत में कार्यरत एसआइ मनोज कुमार राय वारंट के बावजूद कोर्ट में स्टेट बनाम प्रदीप के मुकदमे में गवाही देने उपस्थित नहीं हुए, जबकि प्रकरण के शीघ्र निस्तारण का हाईकोर्ट का आदेश है। कोर्ट ने इसे आदेश की अवहेलना माना। अपर सत्र न्यायाधीश ने पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि थानाध्यक्ष व एसआइ को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करें, जिससे हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन हो सके।

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