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एबुंलेंस किराया निर्धारित, अधिक लेने पर होगा मुकदमा

जौनपुर जिले में कोरोना महामारी के दौर में भी एंबुलेंस संचालकों की तरफ

By JagranEdited By: Published: Wed, 12 May 2021 01:21 AM (IST)Updated: Wed, 12 May 2021 01:21 AM (IST)
एबुंलेंस किराया निर्धारित, अधिक लेने पर होगा मुकदमा
एबुंलेंस किराया निर्धारित, अधिक लेने पर होगा मुकदमा

जागरण संवाददाता, जौनपुर : जिले में कोरोना महामारी के दौर में भी एंबुलेंस संचालकों की तरफ से मनमाना वसूली की जा रही है। इसको देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया। उनकी तरफ से किराए की दर निर्धारित कर दी गई है। इसका पालन नहीं करने वाले एबुंलेंस संचालकों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराएगी। साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा।

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कोविड-19 से संक्रमित मरीज के इलाज के लिए उनके आवास एवं चिकित्सालय रेफरल हास्पिटल या कोविड हास्पिटल तक मरीजों को ले जाने के लिए एंबुलेंस चालक स्वामी मरीज के परिजनों से मनमाना किराया वसूलने की शिकायत प्राप्त हो रही है। इसको देखते हुए कोविड-19 संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए उपयोग में लाए जाने वाले एंबुलेंस का शुल्क निर्धारित किया गया। ये हैं दरें :-आक्सीजन रहित एंबुलेंस में 10 किमी की दूरी तक 800 रुपये, उसके बाद 80 रुपये प्रति किमी की दर से किराया होगा। आक्सीजनयुक्त एंबुलेंस में 10 किमी की दूरी तक 1300 रुपये, इसके बाद प्रति किमी पर 80 रुपये लिया जाएगा। वेंटीलेटर सपोर्टेड व बाई पैप एंबुलेंस में 10 किमी की दूरी तक 2500 रुपये व इसके बाद प्रति किमी 200 रुपये किराया होगा। मरीज को कोविड हास्पिटल तक पहुंचाने के बाद एंबुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। इससे अधिक किराया लिए जाने पर मरीज के स्वजन इसकी शिकायत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर दर्ज करा सकते है। निगरानी की जिम्मेदारी एसडीएम संजय मिश्रा को दी गई है। साथ ही इसके नोडल अधिकारी का दायित्व अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व राजकुमार द्विवेदी को दिया गया है। एंबुलेंस संचालक मरीजों से किराए के नाम पर अधिक वसूली कर रहे हैं। शिकायत पर डीएम ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया। रेट भी तय कर दिया गया है, उससे अधिक किराया लेने पर मुकदमा दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

राजकुमार द्विवेदी, एडीएम भू-राजस्व।


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