दरी उद्योग के लिए दिया जाएगा 1.50 करोड़ का ऋण
जनपद में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग की तरफ से प्रतिवर्ष ऋण दिया जाता है। इसी कड़ी में ऊनी दरी उद्योग के लिए 1.50 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जा रहा है। वहीं पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पीएम युवा स्वरोजगार योजना व ओडीओपी योजना के तहत वर्ष 2020-21 के लिए 30 मई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसमें मानक पूरा करने वालों को ऋण मिलने पर विभाग की तरफ से अधिकतम 35 फीसद का अनुदान दिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, जौनपुर : जनपद में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग की तरफ से प्रतिवर्ष ऋण दिया जाता है। इसी कड़ी में ऊनी दरी उद्योग के लिए 1.50 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जा रहा है। वहीं पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पीएम युवा स्वरोजगार योजना व ओडीओपी योजना के तहत वर्ष 2020-21 के लिए 30 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। इसमें मानक पूरा करने वालों को ऋण मिलने पर विभाग की तरफ से अधिकतम 35 फीसद का अनुदान दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :-इस योजना में उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये, सेवा क्षेत्र के लिए अर्थात ढाबा, रेस्टोरेंट, जलपान गृह आदि के लिए अधिकतम 10 लाख स्वरोजगार के लिए बैंक द्वारा ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इसमें अधिकतम 35 फीसद अनुदान की व्यवस्था है। क्षेत्र व श्रेणी के अनुसार 15 से 35 फीसद तक अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो। आवेदन करने के लिए डब्लूडब्लूडब्लू डॉट केवीआईसी ऑनलाइन डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर डीआईसी एजेंसी पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकते है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
इस योजना में अभ्यर्थी को हाईस्कूल पास एवं आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम 25 लाख व सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये स्वरोजगार के लिए बैंक द्वारा ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इसमें अधिकतम 25 फीसद अनुदान की व्यवस्था भी हैं। आवेदन के लिए डब्लूडब्लूडब्लू डॉट डीआईयूपीएमएसएमवाई डॉट यूपीएसआईडीसी डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकते है।
ओडीओपी योजना
इस योजना में ऊनी दरी कार्य के लिए ओडीओपी में चयन किया गया है। ऊनी दरी कार्य को बढ़ावा देने के लिए इस योजना में निम्नवत ऋण प्राप्त करने के लिए उद्योग, सेवा व व्यवसाय में 1.50 करोड़ तक का ऋण दिया जा सकता है। इस योजना में अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए वेबसाइड डब्लूडब्लूडब्लू डॉट डीआईयूपीएमएसएमवाई डॉट यूपीएसआईडीसी डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते है।
बोले अधिकारी :-
शासन स्तर से एक करोड़ रुपये के अनुदान की राशि प्राप्त हुई है। इसके अलावा योजनाओं में अभी तक लक्ष्य नहीं निर्धारित हैं कि कितने लोगों को ऋण दिया जाएगा। 30 मई तक ऑनलाइन आवेदन की तिथि निर्धारित हैं, हो सकता है उसके पहले लक्ष्य प्राप्त हो जाए।
एसएस रावत-उपायुक्त उद्योग