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बिना पोस्टर, झंडे होगा का प्रत्याशियों का बस्ता

करें। जिन कार्यकर्ताओं को बूथ पर लगाया जाए उसको उपयुक्त बिल्ले या पहचान पत्र दें जिससे उनको कोई परेशानी न होने पाए। मतदान के दिन मतदान केंद्रों के पास जो बस्ते लगाए जाएंगे उनमें किसी तरह की प्रचार सामग्री न रखी जाए। मतदाताओं को जो पर्चियां दी जाएं वह सफेद कागज पर होगीं। उन पर कोई प्रतीक अभ्यर्थी या फिर दल का नाम अंकित नहीं होना चाहिए। मतदान के 4

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 Apr 2019 08:40 PM (IST)Updated: Sat, 27 Apr 2019 06:30 AM (IST)
बिना पोस्टर, झंडे होगा का प्रत्याशियों का बस्ता
बिना पोस्टर, झंडे होगा का प्रत्याशियों का बस्ता

जागरण संवाददाता, उरई : प्रत्याशियों व उनके कार्यकर्ताओं को क्या करना है और क्या नहीं, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने नियम बनाए हैं। मतदान दिवस पर बूथों के आसपास बस्तों में झंडे, पोस्टर व बैनर लगाना मना है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत बूथ पर तैनात कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र जरूर दें। बस्तों से मतदाताओं को दी जाने वाली पर्चियां सफेद होंगी। उन पर कोई प्रतीक या दल का नाम अंकित नहीं होना चाहिए। निर्वाचन से जुड़े अधिकारी मतदान के 48 घंटे पूर्व मतदाताओं को प्रलोभन आदि देने पर सतर्क निगाह रखें। बस्तों के आसपास भीड़ एकत्रित न होने पाए। इन नियमों का पालन न करने पर आयोग द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।

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