दुष्कर्म की कोशिश के आरोपित को 10 साल की सजा
जागरण संवाददाता, उरई : दस साल की बच्ची के साथ चार साल पहले हुए दुष्कर्म के मुकदमे में सोमव
जागरण संवाददाता, उरई : दस साल की बच्ची के साथ चार साल पहले हुए दुष्कर्म के मुकदमे में सोमवार को पॉक्सो कोर्ट में फैसला सुनाया गया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करार दिया है। कृत्य के लिए उसे 10 साल की कैद व दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
सिरसा कलार थाना क्षेत्र के एक गांव में 19 अगस्त 2015 को दस साल की बच्ची मां के साथ खेत में काम करने के लिए गई थी। इसी दौरान मौका पाकर बृजेंद्र ¨सह पुत्र राजेश बहला फुसला बच्ची को एकांत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। बच्ची के चीखने पर गांव के कुछ लोग मौके पर दौड़ पड़े। जिसके बाद बृजेंद्र वहां से भाग गया। बाद में बच्ची को उसकी मां लहूलुहान हालत में थाने लेकर गई। पुलिस ने बृजेंद्र के विरुद्ध दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। एडीजे प्रथम (पॉक्सो) कोर्ट में मुकदमें सुनवाई हुई। सोमवार को ट्रायल पूरा हो गया। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश चंद्रपाल ¨सह ने बृजेंद्र को दोषसिद्ध करार देते हुए उसे दस साल की कैद व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन की तरफ से मुकदमे की पैरवी शासकीय अधिवक्ता बृजराज ¨सह राजपूत ने की।