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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता औरैया विशेष

By JagranEdited By: Published: Sat, 14 May 2022 04:01 AM (IST)Updated: Sat, 14 May 2022 04:01 AM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

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जागरण संवाददाता, औरैया: विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने सदर कोतवाली क्षेत्र के छह वर्ष पुराने मामले में दोषी को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। सजायाफ्ता पर एक नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्र व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद राजपूत ने बताया नाबालिग पीड़ित के पिता ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। तहरीर में वादी ने लिखा कि उसकी नाबालिग पुत्री एक मार्च 2016 को सुबह 11 बजे शौचक्रिया के लिए खेत में गई थी। लौटकर वापस नहीं आई। वह अपने साथ मोबाइल व घर से जेवर व नकदी ले गई है। बाद में पता चला कि आरोपित राहुल उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया। थाने में पाक्सो एक्ट एससी-एसटी एक्ट व दुष्कर्म का मामला दर्ज होकर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मनराज सिंह के यहां विरचित हुआ। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने इस जघन्य अपराध के लिए दोषी को कठोर सजा देने के लिए बहस की। बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद न्यायालय ने राहुल को दोषी माना। हर अपराध के लिए कठोर दंड देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। इसे अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि में से 50 प्रतिशत पीड़ित को चिकित्सीय व्ययों व पुनर्वास की पूर्ति के लिए अदा करने का आदेश दिया। अभियुक्त को इटावा जेल भेज दिया गया।


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