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जानलेवा हमले में दो को दस साल का कारावास

एडीजे पॉक्सो न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश विनय आर्या ने साढ़े दस साल पुराने जानलेवा हमले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल के सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Oct 2020 01:14 AM (IST)Updated: Wed, 21 Oct 2020 01:14 AM (IST)
जानलेवा हमले में दो को दस साल का कारावास
जानलेवा हमले में दो को दस साल का कारावास

जासं, हाथरस : एडीजे, पॉक्सो न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश विनय आर्या ने साढ़े दस साल पुराने जानलेवा हमले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल के सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार सिकंदराराऊ कोतवाली में नगला घासी के रहने वाले नत्थू सिंह पुत्र मोतीलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि 7 मई 2010 को साढ़े छह बजे उनका भाई दिनेश चंद्र खेत में पानी लगा रहा था तभी पुरानी रंजिश के चलते राजकुमार, किशोरीलाल व पम्मी मौके पर आए। उन्होंने तमंचा से फायर करते हुए दिनेश को घायल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने अभियोग दर्ज करते हुए जांच में साक्ष्य अभाव के चलते पम्मी का नाम निकाल दिया। राजकुमार व किशोरी लाल के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। जहां पर अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा।

न्यायाधीश विनय आर्या ने अपना आदेश सुनाते हुए राजकुमार व किशोरी लाल को धारा 307 के तहत दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पांच-पांच हजार का अर्थदंड लगाया है जिसे जमा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

दहेज प्रताड़ना में पति, सास, ससुर दोषी

अदालत से

एसीजेएम सादाबाद के निर्णय के खिलाफ दायर अपील खारिज

एडीजे चतुर्थ की अदालत ने पूर्व के निर्णय को रखा बरकरार

जासं, हाथरस : अपर जनपद न्यायाधीश चतुर्थ अबुल कैश ने दहेज प्रताड़ना के दोषियों की अपील को खारिज करते हुए सादाबाद न्यायालय के पूर्व आदेश की पुष्टि कर ससुरालीजनों को दोषी करार दिया। दो-दो साल की कैद व चार हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार रामजीलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी पुत्री सत्यप्रभा की शादी 22 जून 2004 को गोपाल प्रसाद निवासी दहतोरा मोड सौरभ नगर, बोदला, आगरा के साथ की थी।

पति गोपाल प्रसाद, ससुर हरीशंकर, सास चंद्रो देवी, ननद कमलेश व ननदोई, देवर नहने व लाला दहेज में डेढ़ लाख रुपये की मांग को लेकर उनकी बेटी से मारपीट करते थे। उसे सादाबाद बस स्टैंड पर छोड़कर चले गए थे। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली सादाबाद में अभियोग दर्ज कराया। मामला पति गोपाल, सास चंद्रो देवी व ससुर हरीशंकर के खिलाफ एसीजेएम न्यायालय सादाबाद में चला जहां से 24 नवंबर 1917 में इनको दोषी करार देते हुए धारा 498 ए में दो-दो साल का कठोर कारावास व दो -दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अन्य धाराओ में भी दंडित किया मगर धारा 3 दहेज प्रतिबंध में दोष मुक्त कर दिया। इस निर्णय के खिलाफ अपील की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी राजपाल सिंह दिसवार ने की। छात्रा की मौत की गुत्थी उलझी, विसरा सुरक्षित

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चंदपा के गांव महमूदपुर ब्राहमणान में हुई थी छात्रा की मौत

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण नहीं हो सका स्पष्ट संवाद सहयोगी, हाथरस : चंदपा के गांव महमूदपुर ब्राह्मणान में सोमवार को कक्षा 11 की छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया था, जिसमें मौत का कारण स्पष्ट न होने से विसरा सुरक्षित रखा गया है।

महमूदपुर ब्राह्मणान निवासी बृजेश कुमार शर्मा की बेटी साक्षी कक्षा ग्यारह में पढ़ती थी। सोमवार को तड़के करीब पौने पांच बजे अचानक छात्रा की तबीयत खराब हो गई थी। स्वजन छात्रा को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चंदपा कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मंगलवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त हो गई। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। गुत्थी उलझ गई है। इंस्पेक्टर चंदपा लक्ष्मण सिंह का कहना है कि विसरा सुरक्षित रखा गया है,जिसे प्रयोगशाला में भेजा जाएगा।


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