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बूलगढ़ी मामले में मोबाइल कंपनियों के अधिकारियों की कोर्ट में गवाही

वीआइ और जियो कंपनी के अधिकारियों ने दर्ज कराए बयान अब 16 दिसंबर को होगी एससी-एसटी कोर्ट में सुनवाई। जासं हाथरस बूलगढ़ी मामले में गुरुवार को विशेष न्यायालय (एससी-एसटी अधिनियम) में दो मोबाइल

By JagranEdited By: Published: Fri, 03 Dec 2021 03:41 AM (IST)Updated: Fri, 03 Dec 2021 03:41 AM (IST)
बूलगढ़ी मामले में मोबाइल कंपनियों के अधिकारियों की कोर्ट में गवाही
बूलगढ़ी मामले में मोबाइल कंपनियों के अधिकारियों की कोर्ट में गवाही

जासं, हाथरस : बूलगढ़ी मामले में गुरुवार को विशेष न्यायालय (एससी-एसटी अधिनियम) में दो मोबाइल कंपनियों के नोडल अधिकारियों की गवाही हुई। चारों आरोपितों को कड़ी सुरक्षा में अलीगढ़ जेल से यहां लाया गया था। अब अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। अगली सुनवाई पर एक और मोबाइल कंपनी के अधिकारी और मृतका के पिता को तलब किया गया है।

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चंदपा थाना क्षेत्र के बूलगढ़ी में 14 सितंबर 2020 को युवती पर हमला हुआ था। इसका मुकदमा गांव के ही संदीप के खिलाफ दर्ज किया गया था। युवती के बयानों के आधार पर मामले में धाराएं और नाम बढ़ाए गए। चारों आरोपित संदीप, रवि, रामू और लवकुश अलीगढ़ जेल में हैं। गंभीर रूप से घायल युवती को 14 सितंबर को ही हाथरस के जिला अस्पताल से अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कालेज में रेफर किया गया था। 27 सितंबर तक युवती का वहां इलाज चला था। 28 की सुबह उसे दिल्ली के सफदरजंग हास्पिटल में भर्ती किया गया था जहां 29 सितंबर को तड़के उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद देशभर में प्रदर्शन हुए थे। गुरुवार को सुबह 10 बजे कड़ी सुरक्षा में चारों आरोपितों को यहां पेशी पर लाया गया। सीबीआइ के अधिवक्ता अनुराग मोदी, आरोपितों की ओर से अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर, पीड़िता के अधिवक्ता महीपाल सिंह निमहोत्रा मौजूद रहे। अधिवक्ता महीपाल सिंह निमहोत्रा ने बताया कि जियो कंपनी के पश्चिमी क्षेत्र के नोडल अधिकारी गंगाशरन झा और वीआइ कंपनी के पश्चिमी क्षेत्र के नोडल अधिकारी विशाल शर्मा न्यायालय पहुंचे। काल डिटेल के संबंध में उनके बयान दर्ज किए गए। अब अगली सुनवाई पर एयरटेल कंपनी के नोडल अधिकारी और मृतका के पिता को गवाही के लिए तलब किया गया है। 16 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है।


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