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बूलगढ़ी कांड में युवती का पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर की गवाही

बूलगढ़ी कांड में गुरुवार को विशेष न्यायालय एससी-एसटी अधिनियम में सुनवाई हुई।

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Nov 2021 12:14 AM (IST)Updated: Fri, 19 Nov 2021 12:14 AM (IST)
बूलगढ़ी कांड में युवती का पोस्टमार्टम 
करने वाले डाक्टर की गवाही
बूलगढ़ी कांड में युवती का पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर की गवाही

जासं, हाथरस : बूलगढ़ी कांड में गुरुवार को विशेष न्यायालय एससी-एसटी अधिनियम में सुनवाई हुई। दिल्ली के सफदरजंग हास्पिटल के डाक्टर गौरव वी. जैन की गवाही हुई। उन्होंने युवती का पोस्टमार्टम किया था। इसके साथ ही चारों आरोपितों को कड़ी सुरक्षा में अलीगढ़ जेल से यहां लाया गया। अब दो दिसंबर को होने वाली सुनवाई में सीडीआर को लेकर तीन मोबाइल कंपनियों के नोडल अधिकारी कोर्ट में तलब किए गए हैं।

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बूलगढ़ी में 14 सितंबर 2020 को युवती पर हमला हुआ था। इसका मुकदमा गांव के ही संदीप के खिलाफ दर्ज किया गया था। युवती के बयानों के आधार पर मामले में धाराएं और नाम बढ़ाए गए। चारों आरोपित संदीप, रवि, रामू और लवकुश अलीगढ़ जेल में हैं। गंभीर रूप से घायल युवती को 14 सितंबर को ही हाथरस के जिला अस्पताल से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कालेज में रेफर किया गया था। 27 सितंबर तक युवती का वहां इलाज चला। 28 की सुबह उसे दिल्ली के सफदरजंग हास्पिटल में भर्ती किया गया। यहां 29 सितंबर के तड़के उसकी मौत हो गई थी। युवती की मौत के बाद देशभर में प्रदर्शन हुए थे। गुरुवार को सुबह 10 बजे कड़ी सुरक्षा में चारों आरोपितों को यहां पेशी पर लाया गया। सीबीआइ के अधिवक्ता अनुराग मोदी, आरोपितों की ओर से अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर, पीड़िता के अधिवक्ता महीपाल सिंह निमहोत्रा सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। अधिवक्ता महीपाल सिंह निमहोत्रा ने बताया कि डा. गौरव वी. जैन ने युवती का पोस्टमार्टम किया था। सीबीआइ ने उन्हें गवाह बनाया था। डा. गौरव की गवाही पूरी हो गई है। इस मामले की अगली सुनवाई दो दिसंबर को होगी।

मोबाइल कंपनियों के नोडल अधिकारी तलब

आरोपित पक्ष के अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने बताया कि सीबीआइ ने 67 दिन जांच कर चार्जशीट स्थानीय कोर्ट में दाखिल की थी। इसमें सीडीआर (काल डिटेल रिकार्ड) सहित कई साक्ष्य भी लगाए हैं। इसको लेकर न्यायालय ने वीआइ, एयरटेल और बीएसएनएल मोबाइल कंपनियों के नोडल अधिकारियों को तलब किया है।

युवती के पिता भी आएंगे कोर्ट

मृतका के पिता की कोर्ट में गवाही हो चुकी है। आरोपित पक्ष के अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने बताया कि कुछ बिदुओं पर साक्ष्य के लिए युवती के पिता को फिर से न्यायालय बुलाने के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया है। अब दो दिसंबर को युवती के पिता भी न्यायालय आएंगे।


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