बाइक बोट घोटाले में संजय भाटी की जमानत खारिज
देश भर में किया है बाइक बोट के नाम पर करोड़ों का घोटाला सासनी में दर्ज है अभियोग एडीजे तृतीय की अदालत में अर्जी दी थी।
जासं, हाथरस : बाइक बोट के नाम पर करोड़ों के घोटाले के सरगना संजय भाटी की जमानत अर्जी एडीजे कोर्ट संख्या तृतीय ने खारिज कर दी। संजय भाटी पर कोतवाली सासनी में अभियोग पंजीकृत है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रदीप कुमार सिंह ने कोतवाली सासनी में संजय भाटी निवासी दनकौर (गौतमबुद्ध नगर) के खिलाफ धोखाधड़ी का अभियोग दर्ज कराया था। कहा था कि संजय भाटी गर्वित इनोवेटिव लिमिटेड का सीएमडी है। उसने बाइक बोट टैक्सी स्कीम की शुरुआत की थी। उसने एक साल में धनराशि दो गुना करने का लालच दिया था। उन्होंने चार बाइकें बुक की थी लेकिन उसका धन वापस नहीं किया। इसके अलावा उसने अन्य लोगों के साथ भी इस प्रकार की धोखाधड़ी की है। कोतवाली सासनी में भी इस मामले की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इस मामले में संजय भाटी जेल में है। उसकी ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। बुधवार को प्रदीप कुमार की ओर से अधिवक्ता पार्थ गौतम ने संजय भाटी की जमानत का विरोध किया। एडीजे कोर्ट संख्या तीन की न्यायाधीश जेबा मजीद ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। मुरसान मार्ग पर मिला अज्ञात
शव, नहीं हो सकी शिनाख्त
संसू, सादाबाद : मुरसान मार्ग पर गांव बीजलपुर के निकट गोशाला के पास एक अज्ञात शव मिलने की जानकारी होने पर मौके पर पुलिस पहुंची। शव की शिनाख्त कराने की काफी कोशिश की गई लेकिन शिनाख्त न हो सकी। प्रभारी निरीक्षक डीके सिसोदिया के अनुसार शव करीब 35 वर्षीय युवक का था और वह विक्षिप्त बताया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था।