आतिशबाजी बाजार में नियमों की बंदिशें
उचित दूरी पर दुकान न लगाने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई पानी मिट्टी बालू व अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
जासं, हाथरस : इस बार दीपावली बाजारों में कड़े नियमों की बंदिशें लागू की गई हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानदार पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि टीन शेड में पानी, मिट्टी, बालू व अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था दुर्घटना रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित की जाए।
दीपावली पर अस्थाई आतिशबाजी विक्रेताओं को निर्धारित स्थल पर ही आतिशबाजी बिक्री के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। टीन शेड के अंदर तेल से जलने वाले लैंप, गैस लैंप एवं खुली बत्तियों वाले लैंप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। टीन शेड में पानी, मिट्टी, बालू व अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। नियमों के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
यहां इतनी दुकानों के लाइसेंस
बागला इंटर कालेज मैदान हाथरस में 55, मुरसान के जीएसएएस इण्टर कालेज में 30, हाथरस जंक्शन के भोपतपुर रोड खाली मैदान में 15, मेंडू के आबादी से बाहर खाली मैदान में 15, महौं के पुराना किला थाना परिसर में 20, सादाबाद के बाग छाबी मियां में 24, सहपऊ के आबादी से बाहर खाली मैदान में 17, बिसावर के आबादी से बाहर खाली मैदान में 17, आबादी से बाहर खाली मैदान कुरसंडा में चार, नेहरू पार्क सि.राऊ के थाना क्षेत्र में 55, हसायन रोड पुरदिलनगर में 10, हसायन रोड के थाना क्षेत्र में 16, केएलजैन इंटर कालेज का मैदान सासनी में 18, भोपतपुर रोड पर खाली मैदान सासनी में 04 लाइसेंस की अनुमति दी गई है। इन निर्धारित स्थलों पर ही अस्थाई आतिशबाजी लाइसेंस जारी किए गए हैं। आतिशबाजी की दुकानें टीन शेड में लगाई गई हैं। निर्मित दुकानों के बीच में पार्टीशन के रूप में कम से कम तीन मीटर का फासला अनिवार्य रूप से किया गया है।