पंचायत आरक्षण को लेकर अभी शासन के निर्देशों का इंतजार
27 मार्च तक हाईकोर्ट ने दिया है आरक्षण सूची जारी करने का निर्देश नए सिरे से होगा आरक्षण अंतिम सूची जारी करने की आएगी तारीख।
जासं, हाथरस : हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का आरक्षण पर फैसला सुनाने के बाद पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर बुधवार की शाम तक जिला पंचायत राज विभाग की घोषणा का इंतजार होता रहा।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण का चक्रानुक्रम पूरा करने का आदेश राज्य सरकार और चुनाव आयोग को दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने अदालत में स्वयं कहा कि वह 2015 को आधार वर्ष मानकर त्रिस्तरीय चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के लिए स्वयं तत्पर है। इससे पहले इलाहाबाद की एक डिवीजन बेंच ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 25 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए थे।
पंचायती राज विभाग के सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि 2015 को आधार आरक्षण का चक्रानुक्रम पूरा करने का आदेश दिया था। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से 2015 में आरक्षण था उसी तरह से किया जाएगा। इसमें संशोधन होगा, जिससे 25 से 30 फीसद सीटों के आरक्षण में उलटफेर हो जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि जो सीटें इस बार अंतरिम सूची में बदली गई थीं, उनमें फिर से बदलाव किया जा सकता है। 27 मार्च तक संशोधित सूची जारी होने की संभावना है, मगर विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि पूरे आरक्षण पर फिर से माथापच्ची कर सूची तैयार करना वह भी 27 मार्च तक, बहुत मुश्किल है। मगर प्रयास होगा कि शासन के निर्देश पर समय से आरक्षण की सूची तैयार कर ली जाए। वर्जन
हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब प्रदेश सरकार के फैसले का इंतजार है। शासन की ओर से दिए गए निर्देशों पर पंचायत चुनावों का आरक्षण किया जाएगा। शासन के निर्देशों में अंतरिम और अंतिम तारीख में सूची जारी की जाएगी।
-बनवारी सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी, हाथरस।