मतदान से 48 घंटे पहले शराब व बीयर की दुकानें होंगी बंद
मतदान को देखते हुए चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रशासन ने लिया फैसला अनुज्ञापियों को अनुज्ञापन शुल्क की छूट या प्रतिफल देय नहीं होगा।
जागरण संवाददाता, हाथरस: जनपद में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 15 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके मद्देनजर जिलाधिकारी रमेश रंजन ने मतदान से 48 घंटे पहले से निर्वाचन क्षेत्र और उसके चारों ओर 8 किलोमीटर की परिधि में आने वाले सभी आबकारी अनुज्ञापन, सभी मादक पदार्थों की थोक एवं फुटकर बिक्री पर रोक लगा दी है। इनमें देसी शराब, बीयर और भांग की दुकानें शामिल हैं।
रविवार को जारी किए आदेश में जिलाधिकारी ने लिखा है कि मादक पदार्थों की बिक्री 13 अप्रैल को शाम पांच बजे से 15 अप्रैल को मतदान खत्म होने तक बंद रहेगी। इसकी एवज में अनुज्ञापियों को किसी प्रकार के अनुज्ञापन शुल्क की छूट या प्रतिफल देय नहीं होगा।
वहीं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने शराब तस्करों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिले में अवैध शराब की भट्ठी भी पकड़ी जा चुकी है। रोजाना शराब तस्कर भी पकड़ में आ रहे हैं। शराब के बदले वोट लेने की तैयारी में जो प्रत्याशी जुटे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि प्रशासन को ऐसी शिकायतें भी मिल रही हैं कि लोग शराब मतदाताओं के बीच बांटने की कोशिश में हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जा रही है।
मतदाताओं को लुभाने को
परोसी जा रही शराब
प्रशासन लाख कोशिश कर ले, प्रत्याशियों की फितरत को पकड़ पाना संभव नहीं। तमाम सख्ती के बाद भी प्रत्याशी अपने समर्थकों के माध्यम से हर हथकंडे अपना रहे हैं। जो जिससे खुश होगा, उसके लिए वहीं चीजें अपनाई जा रही हैं। जरूरी सामान, सुविधाओं के साथ शराब आदि का वितरण भी रुक नहीं रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि इन दिनों शराब की बिक्री करीब दोगुनी हो गई है।