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Hathras Case Hearing: बूलगढ़ी कांड की सुनवाई में दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं को दी गई चार्जशीट की कॉपी, अब 29 को सुनवाई

Hathras Case Hearing बूलगढ़ी कांड में सीबीआई की चार्जशीट पर सोमवार को हाथरस के एससी-एसटी कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं को सीबीआइ की चार्जशीट की कॉपी दी गई। अब इस केस में अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Mon, 04 Jan 2021 12:16 PM (IST)Updated: Mon, 04 Jan 2021 02:07 PM (IST)
अलीगढ़ जेल से चारों आरोपितों को कोर्ट लाया गया

हाथरस, जेएनएन। उत्तर प्रदेश को बेहद चर्चा में लाने वाले चंदपा थाना क्षेत्र के बूलगढ़ी कांड में सीबीआई की चार्जशीट पर सोमवार को हाथरस के एससी-एसटी कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं को सीबीआइ की चार्जशीट की कॉपी दी गई। अब इस केस में अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।

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चारों आरोपितों को सुबह अलीगढ़ जेल से कड़ी सुरक्षा में आज हाथरस लाया गया। इसके साथ ही सीबीआइ की टीम भी जांच अधिकारी सीमा पाहूजा के साथ कोर्ट में थी। आज कोर्ट में पेशी के बाद चारों आरोपितों को फिर अलीगढ़ जिला जेल भेजा गया। इस दौरान उनके परिवार के लोग पुलिस के वाहन के पास फूट फूट कर रो रहे थे।बूगलढ़ी कांड में सीबीआइ की चार्जशीट पर आज एससी-एसटी कोर्ट में करीब आधा घंटा की सुनवाई के बाद दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं को चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध करा दी गई। इसमें पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी है। 

उत्तर प्रदेश को बेहद चर्चा में लाने वाले चंदपा थाना क्षेत्र के बूलगढ़ी कांड में सीबीआई की चार्जशीट पर सोमवार को हाथरस के एससी-एसटी कोर्ट में सुनवाई हुई। चारों आरोपितों को सुबह अलीगढ़ जेल से कड़ी सुरक्षा में आज ही हाथरस लाया गया। सीबीआइ की टीम भी कोर्ट में अपने अधिवक्ता के साथ पहुंची है। इस केस की जांच अधिकारी सीबीआइ की डिप्टी एसपी सीमा पाहूजा भी कोर्ट में पहुंचीं।

इस सुनवाई के दौरान चारों आरोपित कोर्ट लाए गए । बहुचर्चित बूलगढ़ी कांड की सुनवाई विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट में हो रही है। कोर्ट में सीबीआइ ने 18 दिसंबर को आरोप पत्र दाखिल किया था। इस केस में बूलगढ़ी गांव के रवि, रामू, संदीप और लवकुश पर सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया गया है।

हाथरस में यह घटना 14 सितंबर को हुई थी। हाथरस के बूलगढ़ी गांव में युवती की कथित दुष्कर्म के दौरान मारपीट के कारण मौत हो गई थी। इस मामले की जांच सीबीआइ ने की थी। इसके बाद सीबीआइ ने 67 दिन जांच के बाद आरोप पत्र तैयार किया था। इस केस में रवि, रामू, संदीप और लवकुश पर सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का आरोप है। इसके बाद से चारों आरोपित तीन महीने से अलीगढ़ जेल में हैैं।


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