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कोरोना क‌र्फ्यू में दुकान खोलने पर दर्ज होगा मुकदमा

जिलाधिकारी रमेश रंजन और एसपी विनीत जायसवाल ने कलक्ट्रेट परिसर में व्यापार मंडल के साथ बैठक हुई।

By JagranEdited By: Published: Sun, 18 Apr 2021 12:03 AM (IST)Updated: Sun, 18 Apr 2021 12:03 AM (IST)
कोरोना क‌र्फ्यू में दुकान खोलने पर दर्ज होगा मुकदमा
कोरोना क‌र्फ्यू में दुकान खोलने पर दर्ज होगा मुकदमा

जासं, हाथरस : जिलाधिकारी रमेश रंजन और एसपी विनीत जायसवाल ने कलक्ट्रेट परिसर में व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। डीएम ने व्यापारियों से कहा कि रविवार को कोरोना क‌र्फ्यू का पूरी तरह से पालनकरें। इस दौरान दुकानों को बंद रखें। कोरोना क‌र्फ्यू में दुकान खुली मिलीं तो दुकानदार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने अपील की कि सभी मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें, भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, आवश्यकता पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें। उन्होंने कहा कि घर में रहें सुरक्षित रहें एवं स्वस्थ रहें।

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डीएम ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम शनिवार रात्रि आठ बजे से 19 अप्रैल सोमवार की सुबह सात बजे तक 35 घंटे कोरोना क‌र्फ्यू लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त अवधि में आवश्यक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं एवं सफाई से जुड़े कर्मियों के अतिरिक्त किसी अन्य के आवागमन की अनुमति नहीं होगी।

जिला स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर पालिका, नगर पंचायत स्तर पर स्वच्छता, साफ सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फॉगिग की जाएगी। जनपद में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए एवं अनुपालन न करने की दशा में शासन द्वारा निर्धारित जुर्माना वसूल किया जाए। पुलिस विभाग द्वारा स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्ग चौराहे एवं बाजार आदि का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करेंगे। पुलिस कर्मियों में कोरोना के संक्रमण के संबंध में की गई व्यवस्था की समीक्षा जनपद स्तरीय पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाएगी। सैनिटाइजेशन, मास्क, ग्लब्स, पीपी किट आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। रेलवे स्टेशनों पर प्रतिदिन नियमित रूप से टेस्टिग की जा रही है जिसकी समीक्षा जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही है।

मास्क न लगाया तो जुर्माना 10 हजार तक

जिलाधिकारी ने कहा कि मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराए जाने के लिए शासन द्वारा निर्देशित किया गया है। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार 1000 तथा दूसरी बार अधिकतम रुपये 10000 तक का जुर्माना किया जाएगा। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराना संबंधित थानाध्यक्षों का सीधा उत्तरदायित्व होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन न किए जाने की दशा में संबंधित के विरुद्ध कोविड महामारी अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक बंदी के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर यदि किसी भी व्यवसाय से संबंधित दुकानें खुली पाई जाती हैं तो दुकान का रजिस्ट्रेशन निरस्त करते हुए दुकान को सील कर दिया जाएगा एवं आवश्यकता पड़ने पर पुलिस-प्रशासन द्वारा एफआइआर भी दर्ज कराई जा सकती है।

दुकानदार खुद भी लगाएं मास्क

उन्होंने कहा कि साप्ताहिक बंदी के दौरान दुकानें किसी भी दशा में नहीं खुलनी चाहिए, संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें। दुकानदार स्वयं मास्क का प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से दुकान पर भीड़ एकत्र न करें, दुकान के बाहर ग्राहकों हेतु शारीरिक दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से गोला बना दें। नियमों का पालन न होने की दशा में कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो भी ग्राहक बिना मास्क के सामान लेने हेतु दुकानों पर आते हैं उनको सामग्री न दी जाए। उन्होंने कहा कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार अधिक केस निकल रहे हैं। उन्होंने व्यवसायियों तथा उद्यमियों से जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं महामारी से बचाव के लिए सहयोग करने की अपील की। जनपद में संचालित उद्योगों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी जागरूक करने एवं मास्क तथा सैनिटाइजर आदि का प्रयोग कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा नगर पालिका, नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना क‌र्फ्यू के दौरान सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा, इस कार्य में सभी से सहयोग करने की अपील की। उन्होंने दुकानदारों एवं व्यापारियों से अन्य दिनों में स्वयं अपनी दुकानों तथा अपने क्षेत्र में सैनिटाइजेशन अपने स्तर से कराने को कहा।

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उन्होंने कहा कि कोरोना क‌र्फ्यू के दौरान व्यापारियों को आवागमन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा तथा कार्यरत कर्मचारियों को संस्था का पहचानपत्र साथ में रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शनिवार तथा रविवार में यदि किसी के यहां शादी है तो खुले मैदान में 100 लोगों तथा हॉल के अंदर 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। अनुमति लेना अनिवार्य है। अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी।

एसपी बोले,पहले से ज्यादा भयावह है वायरस

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर है और पहले से अधिक भयानक है। अत: हमें किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतना हैं, समस्या को गंभीरता लें। दुकानों पर जागरूकता से संबंधित बोर्ड लगाने एवं शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से करने तथा कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकें।

35 घंटे कोरोना क‌र्फ्यू लगाए जाने का लिया निर्णय

-08 बजे शनिवार रात्रि से लागू किया कोरोना क‌र्फ्यू, सोमवार सात बजे तक रहेगा

-20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति है अंतिम संस्कार में

100 लोग खुले मैदान के शादी समारोह में तो हॉल के अंदर 50 लोग शामिल हो सकेंगे

1000 रुपये होगा मास्क न लगाने पर जुर्माना

10 हजार रुपये होगा दूसरी बार बिना मास्क में पकड़े जाने पर

35 घंटे के कोरोना क‌र्फ्यू के दौरान भी औद्योगिक इकाइयां चालू रहेंगी

50 फीसद सवारियां ही बिठाने की रोडवेज बसों को होगी अनुमति


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