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कमरे में बंद कर छेड़छाड़ के मामले में चार साल की कैद

जैसी करनी जंक्शन के गांव में दो साल पहले दुकानदार ने दिया था घटना को अंजाम एडीजे कोर्ट प्रथम ने दिया निर्णय दुष्कर्म में लगाई गई थी चार्जशीट

By JagranEdited By: Published: Thu, 17 Oct 2019 01:07 AM (IST)Updated: Thu, 17 Oct 2019 01:07 AM (IST)
कमरे में बंद कर छेड़छाड़ के  मामले में चार साल की कैद
कमरे में बंद कर छेड़छाड़ के मामले में चार साल की कैद

जागरण संवाददाता, हाथरस : नाबालिग से छेड़छाड़ के दो साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट प्रथम ने आरोपित दुकानदार को चार साल कैद की सजा सुनाई है। पीड़िता दुकान पर सामान लेने गई थी, जहां उसे दुकानदार ने कमरे में बंद कर लिया था। दुष्कर्म की धारा में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी।

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हाथरस जंक्शन के गांव की रहने वाली किशोरी 28 फरवरी 2017 की दोपहर लगभग एक बजे गांव की ही दुकान पर सामान लेने गई थी। इसके बाद वह लौटकर घर नहीं आई। परिजन उसे तलाशते हुए दुकान पर पहुंचे। दुकानदार करन सिंह से पूछताछ की तो वह सकपका गया। लड़की के परिजन दुकानदार के मकान में घुस गए। वहां एक कमरे में किशोरी बंधी हुई पड़ी थी। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। लड़की ने परिजनों को बताया कि दुकानदार करन सिंह उसे बहला-फुसलाकर यहां ले आया तथा गलत नीयत से अंदर बंद कर दिया। उसने छेड़छाड़ की। लड़की के मिलते ही आरोपित दुकान छोड़कर भाग गया था। मामले में बंधक बनाने, छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। बाद में लड़की के बयानों के आधार पर 376 भी बढ़ाई गई। दुकानदार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट प्रथम विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम में चल रही थी। बुधवार को हुई अंतिम सुनवाई के बाद एडीजे आशीष जैन ने आरोपित दुकानदार करन सिंह को दोषी सिद्ध किया। अभियोजन पक्ष से एडीजीसी हरिओम शर्मा ने पैरवी की।

कोर्ट ने करन सिंह को धारा 354 में चार वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट की धारा आठ के तहत चार साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। धारा 354ए के अंतर्गत दो साल कैद तथा दो हजार रुपये अर्थदंड व बंधक बनाने पर एक साल की कैद व एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।


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