Move to Jagran APP

नाबालिग से छेड़छाड़ पर पांच साल की कैद

एडीजे कोर्ट-प्रथम ने पांच साल पुराने मामले में सुनाया फैसला कोतवाली सदर में दर्ज हुआ था मुकदमा

By JagranEdited By: Published: Wed, 17 Apr 2019 07:01 AM (IST)Updated: Wed, 17 Apr 2019 07:01 AM (IST)
नाबालिग से छेड़छाड़  पर पांच साल की कैद
नाबालिग से छेड़छाड़ पर पांच साल की कैद

जागरण संवाददाता, हाथरस : एडीजे कोर्ट-प्रथम व विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने पांच साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को पांच साल कैद की सजा सुनाई है।

loksabha election banner

मामला मई 2014 का है। कक्षा नौ की 15 वर्षीय छात्रा बाजार सामान लेने गई थी। रास्ते में आरोपित ने गलत हरकतें कीं। विरोध करने पर धमकाया। राहगीरों के एकत्रित होने पर भाग गया था। पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि आरोपित स्कूल आते-जाते समय भी परेशान करता है। कोतवाली सदर में शेरा उर्फ शेर सिंह निवासी नगला टेका के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अगस्त 2014 में मामला सत्र न्यायालय पहुंचा। एडीजे कोर्ट प्रथम में मंगलवार को अंतिम सुनवाई हुई। अदालत ने पांच साल सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने के दस हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।

छेड़छाड़ को लेकर हंगामा

हाथरस : जिला अस्पताल के सामने छेड़छाड़ के विरोध पर हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल कुछ छात्र-छात्राएं एकत्रित होकर एक ही वाहन से अलीगढ़ के कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। वहां से लौटते समय एक सीनियर छात्र ने छात्रा से छेड़छाड़ कर दी। छात्रा ने इसका विरोध किया तो युवक ने धमका दिया। लड़की ने अपने परिचितों को फोन कर दिया। इस पर जिला अस्पताल के सामने बस से उतरते ही लड़की के परिचितों ने आरोपित को पकड़ लिया तथा पिटाई कर दी। इससे वहां हंगामा खड़ा हो गया। बाद में मामला रफा-दफा करा दिया गया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.