अंतत: रूसी महिला को कोर्ट से ही मिली राहत
रिश्ते की रार -पति के उत्पीड़न से परेशान होकर महिला ने ली थी कोर्ट की शरण -वीजा अवधि बढ़वाने को कागजात व गुजारा भत्ता पाने का हक मिला
संवाद सूत्र, हाथरस : सादाबाद घरेलू ¨हसा की शिकार रूसी महिला को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। महिला की अपील को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने वीजा अवधि बढ़वाने के लिए कागजात उपलब्ध कराने तथा हर महीने पांच हजार रुपये गुजारा भत्ता देने के आदेश उसके पति को दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद ओल्गा को वीजा अवधि बढ़वाने में मदद मिल सकेगी।
बिसावर के विजय कुमार गौतम से करीब 21 साल पहले शादी करने वाली ओल्गा गौतम का आरोप था कि उसके पति विजय ने दूसरी शादी कर ली है और उसके साथ मारपीट करते हैं। कई बार मामला कोतवाली तक पहुंचा। विजय के खिलाफ मुकदमा जरूर दर्ज हो गया लेकिन ओल्गा को राहत नहीं मिली। परेशान ओल्गा बिसावर छोड़कर वृन्दावन चली गई। इसके बाद ओल्गा वीजा अवधि बढ़वाने के लिए विजय से सम्बन्धित कागज मांगे तो उन्होंने मना कर दिया और उसके साथ फिर मारपीट की। इसके बाद ओल्गा ने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराईं। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान एसीजेएम ने विजय कुमार गौतम को आदेश दिया है कि 9 मई 2019 से पहले वीजा अवधि बढ़वाना जरूरी है। विजय कुमार गौतम ओल्गा को सम्बन्धित कागजात, फोटो आदि दस दिन के अंदर उपलब्ध कराएं। इसके अलावा गुजारा भत्ता के लिए ओल्गा को प्रति माह की सात तारीख तक पांच हजार रुपये दें। गृहस्थी में उसके रहने का इंतजाम करें और घरेलू ¨हसा कतई न करें।