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पंजाब सरकार का पुतला फूंका, मशाल जुलूस व कैंडल मार्च भी

पंजाब में पीएम की सुरक्षा में लापरवाही पर भाजपाइयों में आक्रोश।

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Jan 2022 12:55 AM (IST)Updated: Fri, 07 Jan 2022 12:55 AM (IST)
पंजाब सरकार का पुतला फूंका, मशाल जुलूस व कैंडल मार्च भी
पंजाब सरकार का पुतला फूंका, मशाल जुलूस व कैंडल मार्च भी

जासं, हाथरस : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में सुरक्षा से की गई खिलवाड़ से भाजपाइयों में आक्रोश है। भाजपाइयों ने शहर में किला गेट पर पंजाब सरकार का पुतला फूंककर आक्रोश जाहिर किया। वहीं मशाल जुलूस व कैंडल मार्च भी निकाला गया।

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भाजपा युवा मोर्चा ने जिला उपाध्यक्ष नवनीत गौतम के नेतृत्व में शहर के बस स्टैंड से शहीद भगत सिंह पार्क तक कैंडल मार्च निकाला। जिला उपाध्यक्ष गौतम ने कहा कि पंजाब में कल कांग्रेस की सरकार ने देश के प्रधानमंत्री की जान जोखिम में डालने का जो कार्य किया है वह अति निदनीय है। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के हाथों होने वाली हार के डर से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को विफल करने की कोशिश की। इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। इस मौके पर शुभम मंडल, शोभित उपाध्याय, उमंग पंडित, मोहित वर्मा, अमन गोस्वामी, रितिक उपाध्याय, अविनाश शर्मा, मोहन वर्मा, रजत चौधरी, रजत गौतम, सोल्जर गौतम, माधव शर्मा, प्रशांत सिंह, प्रशांत उपाध्याय उपस्थित रहे। पंजाब सरकार के विरोध

में निकाला मशाल जुलूस

संसू, सिकंदराराऊ : भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री कृष्णा यादव के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस में नीरज वैश्य, ब्रजमोहन गुप्ता, कृष्णा यादव, अमन गुप्ता, रवि यादव, अनिल यादव, विकास वाल्मीकि, नितिन यादव, धर्मेंद्र कुमार, रतन राजपूत, योगेश राज वाष्र्णेय, अमर सिंह, अंकुश यादव, अमन भारद्वाज, अभिनव पचौरी, दीपांशु शर्मा, सुंदरम ठाकुर, पीयूष ठाकुर, दीपक यादव, तुषार माहेश्वरी, सचिन यादव, लोकेश राजपूत, पंकज वाष्र्णेय, आकाश वाष्र्णेय शामिल थे। रामवीर और उनके निजी सचिव को हाईकोर्ट से मिली राहत

जासं, हाथरस : पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय व उनके निजी सचिव रानू पंडित को अपहरण और एससी-एसटी एक्ट के मुकदमे में जारी वारंट पर हाइकोर्ट से राहत मिली है।

चंदपा क्षेत्र के गांव गंभीर पट्टी बिसाना निवासी वीरेंद्र कुमार ने चंदपा कोतवाली में रिपार्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप था कि एक सितंबर 2019 को रामवीर उपाध्याय, उनके पीए रानू पंडित व छह-सात अन्य लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की। जान से मारने की नीयत से अपहरण किया। इस मामले में पूर्वमंत्री ने हाईकोर्ट में आवेदन किया। उनके अधिवक्ता पंकज कुमार शुक्ला ने न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता के समक्ष अपना पक्ष रखा तो हाईकोर्ट ने स्थानीय न्यायालय में चल रहे मामले पर रोक लगा दी। यह जानकारी रामवीर के अधिवक्ता व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष यज्ञदत्त गौतम ने दी है।


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