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धोखाधड़ी पर सहायक अध्यापक निलंबित

तथ्य छिपाकर सह समन्वयक पद पर कर रहे थे काम जांच में खुली पोल कमेटी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई सिकंदराराऊ बीआरसी से अटैच

By JagranEdited By: Published: Thu, 14 Nov 2019 01:33 AM (IST)Updated: Thu, 14 Nov 2019 06:10 AM (IST)
धोखाधड़ी पर सहायक  अध्यापक निलंबित
धोखाधड़ी पर सहायक अध्यापक निलंबित

जागरण संवाददाता, हाथरस : तथ्य छिपाकर सह समन्वयक पद का लाभ लेने वाले सहायक अध्यापक को बीएसए ने निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के लिए बीआरसी सिकंदराराऊ से अटैच किया है। चार सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद यह एक्शन लिया गया।

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बीएसए हरीशचंद्र के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय, पैकवाड़ा (हाथरस) के सहायक अध्यापक अशोक कुमार के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। इन्होंने 30 जून 2018 को सामाजिक विषय के लिए सह समन्वयक पद के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इस प्रार्थना पत्र में उन्होंने दर्शाया था कि वे छह साल से यूआरसी नगर क्षेत्र में सह समन्वयक पद पर काम कर चुके हैं। इस अनुभव के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नौ जुलाई 2018 को उनका चयन इस पद के लिए कर लिया गया। इस मामले में कुछ महीने पहले शिकायत हुई। इस पर डीएम के आदेश पर जांच टीम बैठी। जांच टीम ने पाया कि सह समन्वयक पद पर अशोक कुमार ने केवल तीन साल काम किया है, वह भी हिदी विषय के लिए। इसके बाद वर्ष 2017 में नवीन चयन के लिए लिखित परीक्षा व साक्षात्कार हुए थे, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ था। बीएसए ने बताया कि गलत तथ्य देकर पद प्राप्त करने को लेकर जांच कमेटी ने इन्हें नोटिस भेजा तथा स्पष्टीकरण मांगा। स्पष्टीकरण में अशोक कुमार अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बीएसए ने शिक्षक अशोक कुमार को निलंबित कर दिया है। मामले की विभागीय जांच एबीएसए, सिकंदराराऊ पोप सिंह को सौंपी गई है।


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