उद्योग लगाने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन
पीएमआरवाई के तहत दिया जा रहा पात्रों को ऋण आरक्षण के अनुसार अनुदान भी
संवाद सहयोगी, हाथरस: औद्योगिक इकाइयां लगाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अनुदान पर सरकार ऋण उपलब्ध करा रही है। ऋण की धनराशि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से पात्र आवेदकों को दी जाएगी। इच्छुक आवेदक इसका लाभ लेने के लिए 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
स्वरोजगार की दिशा में औद्योगिक इकाइयां लगाने के इच्छुकों के लिए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण दिया जा रहा है। इसमें 2019-20 के लिए ऋण दिया जा रहा है। इसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले ऐसे व्यक्ति जो कम से कम आठवीं पास हों, लाभार्थी हो सकते हैं। योजना में शहरी क्षेत्र के सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थिंयों को वास्तविक योजना की लागत का 15 फीसद एवं महिला, विकलांग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक व आरक्षित श्रेणी के लिए 25 फीसद धनराशि अनुदान के रूप में देय होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए यह 25 व 35 फीसद अनुदान के रूप में देय है। इसके साथ ही उद्योग स्थापित करने के लिए पर्याप्त भूमि व भवन की व्यवस्था के साथ सामान्य के लिए 10 व आरक्षित वर्ग के लिए 5 फीसद अंशदान के रूप में अपनी निजी पूंजी लगानी होगी। वर्जन -
योजना के संबंध में अधिक जानकारी व प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आवेदन 31 अक्टूबर तक खादी ग्रामोद्योग की बेब साइट पर कर सकते हैं।
-दुष्यंत कुमार उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र