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भयमुक्त चुनाव कराने को क्रिटिकल बूथों पर रहेगा पुलिस का पहरा

22 जनवरी तक रोड-शो जुलूस व रैली पर रोक। जागरण टीम हरदोई विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व व्यवस्थित संपन्न करान

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Jan 2022 10:25 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jan 2022 10:25 PM (IST)
भयमुक्त चुनाव कराने को क्रिटिकल बूथों पर रहेगा पुलिस का पहरा

18एचआरडी06, 012 जागरण टीम, हरदोई : विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व व्यवस्थित संपन्न कराने के लिए अधिकारियों ने अ‌र्द्धसैनिक बलों व पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च किया।

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सदर एसडीएम दीक्षा जैन ने सीओ सिटी के साथ क्रिटकल बूथों में अब्दुलपुरवा, कौढ़ा, अटवा असिगांव, अल्लीपुर, बन्नई आदि गांवों का भ्रमण किया। बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, लोगों से बात कर फीडबैक और बूथों पर व्यवस्था की जानकारी ली। सुपरवाइजर को मतदान केंद्र की कमियों को तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए। लोगों से कहा कि किसी भी समस्या निराकरण के लिए बूथ पर दर्ज अधिकारियों के फोन पर तत्काल जानकारी दें।

बेहटागोकुल क्षेत्र में अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह, सीओ परशुराम सिंह, थाना प्रभारी ओमप्रकाश सिंह व बीएसएफ के जवानों ने शिरोमणनगर, मानपुर, बेहटातेरा, बेहटागोकुल, खेरिया बाजार का भ्रमण किया। अराजकतत्वों को चिन्हित व कार्रवाई की बात कही। क्रिटिकल बूथों पर पहुंचकर मतदाताओं को बेखौफ होकर वोट डालने के लिए समझाया। बिलग्राम क्षेत्र में कोतवाल राजवीर सिंह ने पुलिस व बीएसएफ के जवानों को साथ लेकर सदरपुर, जरौली शेरपुर, जरौली नेवादा, दुर्गागंज, बेहटाबुजुर्ग, छिबरामऊ, ककराखेड़ा आदि गांवों में पैदल मार्च निकाला।

22 जनवरी तक रोड-शो, जुलूस व रैली पर रोक

जागरण संवाददाता, हरदोई : जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि 22 जनवरी तक रोड-शो, बाइक, साइकिल व वाहन रैली और जुलूस पर रोक लगा दी गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से वर्तमान स्थिति, तथ्यों के ²ष्टिगत भौतिक रैली एवं रोड-शो के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बताया कि आयोग के स्तर पर स्थिति की समीक्षा के बाद ही नए दिशा-निर्देश जारी होंगे। 22 जनवरी तक राजनीतिक पार्टियों या उम्मीदवारों (संभावित सहित) और किसी भी अन्य समूह को भौतिक रैली की अनुमति नहीं होगी।

बताया कि आयोग ने अधिकतम 300 व्यक्तियों या हाल की 50 प्रतिशत क्षमता और एसडीएमए की ओर से निर्धारित उल्लिखित सीमा तक आयोग की व्यवस्था के तहत राजनीतिक दलों को छूट भी दी गई है। राजनीतिक दल चुनाव से जुड़ी गतिविधियों के दौरान कोविड-19 प्रोटोकाल और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।


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