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कई होंगे खुश तो कुछ की मंशा पर फिरेगा पानी

-प्रशासन ने सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत के पद और स्थानों पर तैयार कराया आरक्षण -चार मार्च से ली जाएंगी आपत्तियां कार्यालयों पर कराया जाएगा प्रकाशन

By JagranEdited By: Published: Mon, 01 Mar 2021 10:50 PM (IST)Updated: Mon, 01 Mar 2021 10:50 PM (IST)
कई होंगे खुश तो कुछ की मंशा पर फिरेगा पानी
कई होंगे खुश तो कुछ की मंशा पर फिरेगा पानी

जागरण संवाददाता, हरदोई : गांव की राजनीति में दखल रखने वालों और पंचायत पदों पर दावेदारों के लिए आज (मंगलवार) का दिन खास होने वाला है। प्रशासन ने पंचायत के पद और स्थानों पर आरक्षण को प्रस्तावित करा लिया है। प्रस्तावित आरक्षण का मंगलवार को कार्यालयों पर सार्वजनिक प्रकाशन कराया जाएगा। अनंतिम ही सही, लेकिन आरक्षण चार्ट से कई खुश, तो कुछ की मंशा पर पानी फिर जाएगा।

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आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की चल रही तैयारियों में प्रशासन के सहयोग और जिलाधिकारी अविनाश कुमार द्वारा नामित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में पंचायतीराज विभाग ने सदस्य जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के पदों और स्थानों के साथ ही प्रधान के लिए ग्राम पंचायतों में आरक्षण को प्रस्तावित कराया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी गिरीश चंद्र ने बताया कि सदस्य जिला पंचायत के 72 वार्ड, 19 विकास खंडों में सदस्य क्षेत्र पंचायत के 1808 वार्ड और 1306 ग्राम पंचायतों और उनके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित आरक्षण तैयार करा लिया गया है।

बताया कि प्रस्तावित आरक्षण की सूची को कंप्यूटराइज्ड करा लिया गया है। कंप्यूटराइज्ड सूची का डीएम द्वारा नामित अधिकारियों से दोबारा परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षण के साथ ही सूची को फाइनल टच दिया जा रहा है। परीक्षण के बाद सूची की प्रतियां तैयार कराते हुए जिला पंचायत और ब्लाक कार्यालय के साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में चस्पा कराया जाएगा।

बताया कि वर्ष 1995 से वर्ष 2015 तक पंचायत के पद और स्थानों पर प्रभावी रहे आरक्षण के चक्रानुक्रम में आरक्षण को तय किया गया है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के आकड़ों में से एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के फीसद के अवरोही क्रम में पद और स्थानों का निर्धारण किया गया है। ऐसे ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) पर जनसंख्या और जातिगत आबादी के फीसद के मानक से आरक्षण को प्रस्तावित कराया गया है। बताया कि प्रस्तावित आरक्षण पर चार मार्च से आपत्तियां ली जाएंगी और उनका परीक्षण कर निराकरण कराते हुए आरक्षण को फाइनल किया जाएगा।

72 -वार्ड सदस्य जिला पंचायत पद के लिए

1808- वार्ड सदस्य क्षेत्र पंचायत पद के लिए

1306- ग्राम पंचायत प्रधान पद के लिए


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