100 क्विंटल से अधिक धान बेचने को एसडीएम की मंजूरी जरूरी
श्चड्डस्त्रस्त्र4 श्चह्मश्रस्त्रह्वष्द्ग श्चह्वह्मष्द्धड्डह्यद्बठ्ठद्द श्चड्डस्त्रस्त्र4 श्चह्मश्रस्त्रह्वष्द्ग श्चह्वह्मष्द्धड्डह्यद्बठ्ठद्द श्चड्डस्त्रस्त्र4 श्चह्मश्रस्त्रह्वष्द्ग श्चह्वह्मष्द्धड्डह्यद्बठ्ठद्द
हरदोई : बड़े किसान 100 क्विंटल से अधिक धान सरकारी क्रय केंद्र पर नहीं बेच सकेंगे। इसके लिए किसानों को खतौनी और बोए गए धान के रकबे का सत्यापन एसडीएम के माध्यम से कराना होगा। एसडीएम की मंजूरी के बाद किसान सरकारी केंद्र पर धान बेच पाएंगे।
एक अक्टूबर से शुरू हो रही धान खरीद के लिए जिला प्रशासन ने 48 सरकारी धान क्रय केंद्र खोले है। इन केंद्रों पर एक लाख सात हजार मीट्रिक टन धान खरीदा जाएगा। सरकारी क्रय केंद्र पर धान बेचने के लिए किसानों को खाद्य विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा, जिन किसानों द्वारा पंजीकरण नहीं कराया जाएगा वह अपना धान सरकारी केंद्र पर नहीं बेच सकेंगे। इसके अलावा पंजीकृत किसान 100 क्विंटल तक धान सरकारी केंद्र पर आसानी से बेच सकेंगे, जबकि सरकारी केंद्र पर इससे अधिक धान बेचने के लिए उन्हें संबंधित तहसील के एसडीएम से खतौनी और बोए गए धान के रकबे का सत्यापन कराना होगा। इसके उपरांत किसान केंद्र पर अपनी उपज बेच सकेगा। डिप्टी आरएमओ अनुराग पांडेय ने बताया कि अब तक 1600 से अधिक किसानों ने सरकारी केंद्र पर धान बेचने को पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने अब तक सरकारी केंद्र पर धान बेचने के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, वह अपना शीघ्र पंजीकरण करा लें। उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी केंद्र पर 100 क्विंटल से अधिक धान बेचने वालों का सत्यापन कराया जाएगा।