कोचिग संचालक पर लगा एक लाख का जुर्माना
- सुनवाई के दौरान अभिलेख नहीं दिखा पाए कोचिग संचालक - डीआइओएस ने कोचिग विनियमन अध्यादेश के तहत की कार्रवाई
हरदोई : शहर के नुमाइश मैदान के पास गेस्ट हाउस में संचालित अवैध कोचिग संचालक के विरुद्ध बुधवार को सुनवाई के दौरान डीआइओएस ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
डीएम अविनाश कुमार के निर्देश पर एसडीएम सदर लक्ष्मी एन ने सीओ सिटी विजय जायसवाल और बेसिक शिक्षाधिकारी नगर क्षेत्र चंद्र शेखर यादव के साथ शनिवार की सुबह वरदान गेस्ट हाउस में चल रही श्री राम कोचिग कंपटीशन क्लासेज पर छापा मारा था। इस दौरान 224 छात्र-छात्राएं टीईटी व सीटीईटी की कोचिग पढ़ते मिले थे। कोचिग में शिक्षण कार्य कर रहे आकाश कश्यप और आलोक कुमार से पंजीकरण के अभिलेख मांगे गए तो वह नहीं दिखा पाए थे। डीआइओएस वीके दुबे ने बताया कि कोचिग संचालक को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने और शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण-पत्र सहित जवाब मांगा गया था। सुनवाई के दौरान संचालक कोचिग के अभिलेख नहीं दिखा सके। डीआइओएस ने बताया कि टीम बनाकर अवैध रुप से कोचिग के संचालन को लेकर अभियान चलाया जाएगा और जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी शिक्षक के कोचिग पढ़ाते मिलने पर होगी कार्रवाई : डीआइओएस ने बताया कि सरकारी सेवा नियमावली में सरकारी शिक्षक कोचिग का संचालन या पढ़ा नहीं सकता है। अगर सरकारी शिक्षक के कोचिग पढ़ाने की शिकायत मिलती है, तो शिक्षक के विरुद्ध निलंबन के अलावा विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।
अनुशासनहीनता पर छात्र को फटकार लगाने पर विवाद: पचकोहरा: ग्राम सैदनाखेड़ा में संचालित निजी माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि गांव निवासी एक छात्र विद्यालय में कोचिग के बाद छात्राओं पर फब्तियां कसता है। बुधवार को भी छात्र ने ऐसा किया तो उन्होंने छात्र को डांट दिया और उसका मोबाइल ले लिया। कुछ ही देर बाद छात्र स्वजन के साथ विद्यालय आ गया और अध्यापक पर ही गलत आरोप लगाने लगा। मामला गंभीर होते देख किसी ने इसकी सूचना डायल 112 पुलिस को कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि दोनों पक्षों से प्रार्थना पत्र मिला है। छेड़छाड़ वाली बात गलत है छात्र को अध्यापक ने डांटा है।