मयंक हत्याकांड में पांचों अभियुक्तों को आजीवन कारावास
-अदालत के बाहर जमा रहे सैकड़ों की संख्या में लोग -पूरे जिले में चर्चा का विषय रहा मामला
हरदोई: नौ साल पहले शहर के चर्चित मयंक शुक्ला हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को सभी पांचों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 37500-37500 का अर्थदंड लगाया है। फैसले को लेकर अदालत के बाहर भारी भीड़ जमा रही। यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना रहा था।
शहर के लखनऊ मार्ग निवासी तत्कालीन एसडीएम रमेश चंद्र शुक्ला के पुत्र मयंक शुक्ला की आठ अप्रैल 2013 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह मामला काफी चर्चित रहा था और घटना को लेकर काफी विरोध भी हुआ था। हत्याकांड की एफआइआर अविनाश त्रिवेदी उर्फ सत्येंद्र निवासी लखनऊ रोड ने अशोक सिंह ,हरिनाम सिंह पुत्रगण बच्चू सिंह, अरुणेश सिंह पुत्र हरिनाम सिंह, (आपस में भाई-भतीजे) प्रमोद सिंह पुत्र शत्रुघ्न सिंह व मास्टर उर्फ सूरज सिंह गौर पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी गण बहलोली के विरुद्ध दर्ज कराई थी।
अपर जिला जज (कोर्ट संख्या 11) अबुल कैश की अदालत में सुनवाई के बाद मंगलवार को फैसला आ गया था, जिसमें सभी को दोषी पाया गया और बुधवार को अदालत ने सजा सुनाई। पुलिस अभिरक्षा में सभी अभियुक्त अदालत लाए गए। अभियोजन से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता के.के अवस्थी व फौजदारी के अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने सभी पांचों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा के साथ अलग अलग मामलों में कुल प्रत्येक व्यक्ति पर 37500-37500 पर अर्थदंड लगाया है। फैसले को लेकर वैसे तो मंगलवार से ही गहमा गहमी रही, लेकिन बुधवार को भी सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाएं कचेहरी परिसर में मौजूद रहे। फैसले के बाद पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्तों को ले जाया गया।