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लघु-सीमांत किसान 100 क्विंटल बिक्री सत्यापन से मुक्त

हरदोई : सरकारी धान खरीद की प्रक्रिया को प्रशासन ने लचीला बनाया है। डीएम पुलकित खरे ने बत

By JagranEdited By: Published: Sun, 18 Nov 2018 11:53 PM (IST)Updated: Sun, 18 Nov 2018 11:53 PM (IST)
लघु-सीमांत किसान 100 क्विंटल बिक्री सत्यापन से मुक्त
लघु-सीमांत किसान 100 क्विंटल बिक्री सत्यापन से मुक्त

हरदोई : सरकारी धान खरीद की प्रक्रिया को प्रशासन ने लचीला बनाया है। डीएम पुलकित खरे ने बताया कि लघु-सीमांत किसानों के साथ ही एक साथ 100 क्विंटल धान बेचने वाले किसानों को अग्रिम आदेशों तक आनलाइन, आफलाइन सत्यापन मुक्त रख गया है। वहीं बिना पंजीकरण के क्रय केंद्र पर धान बेचने आने वाले किसान को वापस नहीं किया जाएगा, बल्कि पंजीकरण की कार्रवाई एजेंसी के जिला स्तरीय अधिकारी एवं एसडीएम की ओर से की जाएगी।

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डीएम ने बताया कि 100 क्विंटल से अधिक धान विक्रय करने वाले किसान का राजस्व विभाग से 24 घंटे में सत्यापन कराते तौल कराई जाएगी। मंडी समिति के क्रय केंद्र संबद्धीकरण से मुक्त रखे गए हैं। बताया कि संयुक्त परिवार परिवार की स्थिति में कोई एक खाताधारक अन्य की सहमति से धान विक्रय के लिए पंजीकरण कराकर विक्रय कर सकेंगे।

बताया कि धान की खरीद जोतबही, खाता नंबर अंकित कम्प्यूटराइज्ड सत्यापित खतौनी, फोटोयुक्त पहचान पत्र व आधार कार्ड देखने के उपरान्त की जाएगी। चकबंदी के गांवों में चकबंदी के भूलेख को आधार माना जाएगा।

यहां दर्ज कराएं शिकायत : डीएम ने बताया कि धान बिक्री के समय समस्या एवं शिकायत कंट्रोल रूम के फोन नंबर 05852-234629 पर दर्ज कराई जा सकेगी।


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