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मतदान केंद्रों पर बैठे बीएलओ, जमा किए आवेदन पत्र

हरदोई विधान सभा चुनाव की मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान में रविवार को पूरे जिले के मतदान केंद्रों पर बीएलओ ने आवेदन पत्र जमा किए। अपर जिलाधिकारी संजय कुमार ने कई केंद्रों का निरीक्षण किया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 22 Nov 2020 11:06 PM (IST)Updated: Sun, 22 Nov 2020 11:06 PM (IST)
मतदान केंद्रों पर बैठे बीएलओ, जमा किए आवेदन पत्र
मतदान केंद्रों पर बैठे बीएलओ, जमा किए आवेदन पत्र

हरदोई : विधान सभा चुनाव की मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान में रविवार को पूरे जिले के मतदान केंद्रों पर बीएलओ ने आवेदन पत्र जमा किए। अपर जिलाधिकारी संजय कुमार ने कई केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज के मतदान स्थल संख्या 208 की बीएलओ आकांक्षा यादव शिक्षामित्र अनुपस्थित पाई गई जिसके लिए उपस्थित सुपरवाइजर श्री रविशंकर को अनुपस्थिति के संबंध में रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया गया इसी के साथ एस वी वी इंटर कॉलेज मे बीएलओ किरण बाजपेई आंगनबाड़ी कार्यकत्री अनुपस्थित पाई गई। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवक व युवतियों के लिए मतदाता बनने का अच्छा अवसर है। इच्छुक व्यक्ति अपने-अपने बूथों पर पहुंचकर संबंधित फार्म पर आवेदन कर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। रविवार के बाद अब 28 नवंबर, पांच दिसंबर, 13 दिसंबर को विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में बूथों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे जो मतदाता सूची व मतदाताओं के नाम जोड़ने, घटाने, संशोधित करने का काम करेंगे। मतदान के दौरान फोटो युक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य

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हरदोई : उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं को फोटो युक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बताया कि मतदाता अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, ड्राइविग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य व केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य निजी औद्योगिक घरानों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान-पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके अलावा सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान-पत्र मताधिकार के समय दिखाएंगे। शैक्षिक संस्थाओं जिनमें संबंधित शिक्षक, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित न हो, सेवा पहचान-पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, डिप्लोमा का प्रमाण-पत्र तथा सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता संबंधी प्रमाण-पत्र में से कोई एक फोटो युक्त दस्तावेज मान्य होगा।


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